22 Jul 2025, Tue

Haryana News : हरियाणा वालों के लिए बड़ी खबर, अब बिना Family ID नहीं मिलेगा कोई सरकारी लाभ

Haryana News : हरियाणा में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए परिवार पहचान पत्र (Family ID) अब एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। यह स्मार्ट कार्ड न केवल आपके परिवार की पहचान को एकजुट करता है, बल्कि सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी जरूरी है।

बिना Family ID के कई जरूरी काम अटक सकते हैं। लेकिन इसे बनवाने की प्रक्रिया को लेकर लोगों में अब भी कई सवाल हैं। आखिर Family ID है क्या, इसे बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, और इसे कैसे प्राप्त करें? आइए, इसकी पूरी जानकारी सरल शब्दों में समझते हैं।

Family ID 

हरियाणा सरकार ने ‘मेरा परिवार, मेरी पहचान’ के तहत परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की है। यह एक स्मार्ट कार्ड है, जिसमें हर परिवार को एक विशिष्ट 8 अंकों की पहचान संख्या दी जाती है। अगर आप हरियाणा में अस्थाई रूप से रह रहे हैं, तो आपको 9 अंकों वाली ID मिलेगी।

यह ID सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन और लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। चाहे वह राशन, पेंशन, या अन्य कल्याणकारी योजनाएं हों, Family ID के बिना अब काम नहीं चलता। यह कार्ड परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी को एक जगह जोड़ता है, जिससे सरकारी प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं।

कौन बनवा सकता है Family ID?

Family ID बनवाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले, आवेदक का हरियाणा का मूल या स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, आपके पास हरियाणा में स्थायी या अस्थायी पते का प्रमाण होना चाहिए। सरकार ने आवेदकों को दो श्रेणियों में बांटा है: स्थायी निवासी और अस्थायी निवासी। स्थायी निवासियों को 8 अंकों की ID दी जाती है, जबकि अस्थायी निवासियों को 9 अंकों की ID मिलती है।

कौन से दस्तावेज चाहिए?

Family ID बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। इनमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और परिवार के मुखिया का पैन कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, और शादीशुदा लोगों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीरें, आवेदक का मोबाइल नंबर, और ईमेल ID भी देना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड अपडेटेड हो, क्योंकि पुराने दस्तावेजों के साथ आवेदन रद्द हो सकता है।

आवेदन कैसे करें?

Family ID बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (Common Service Centre – CSC) पर जा सकते हैं। ये केंद्र ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। वहां आपको सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद, आमतौर पर 7 दिनों के भीतर आपका Family ID कार्ड तैयार हो जाता है, जिसे आप उसी केंद्र से ले सकते हैं। प्रक्रिया को और तेज करने के लिए अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखें। 

By Ganga

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