Haryana Pension Yojana: हरियाणा सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग, यानी अनाथ और असहाय बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस पहल का मकसद उन बच्चों को आर्थिक सहारा देना है, जो अपने माता-पिता या अभिभावकों के बिना जीवन जी रहे हैं।
इस योजना के तहत 21 साल से कम उम्र के उन बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की पेंशन मिलेगी, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। यह कदम न केवल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार सामाजिक कल्याण को लेकर कितनी गंभीर है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ वही बच्चे ले सकते हैं, जो अनाथ हैं या जिनके माता-पिता किसी कारणवश उनकी देखभाल नहीं कर सकते। हालांकि, अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक पहले से ही किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह सुनिश्चित करता है कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे।
आवश्यक दस्तावेज और पात्रता
इस योजना में आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए। इसमें बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र और हरियाणा में कम से कम पांच साल के निवास का प्रमाण (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड) शामिल हैं। अगर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक हरियाणा में पांच साल की रिहायश का हलफनामा जमा कर सकता है। सभी दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी देनी होगी।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन करना बेहद आसान है। इच्छुक बच्चे या उनके अभिभावक नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शी और सरल रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें।