Nidhi Aapke Nikat 2.0 : नौकरी करने वाले हर शख्स के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) सिर्फ बचत नहीं, बल्कि बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन छोटी-छोटी दिक्कतों के लिए महीनों तक EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी KYC अटक जाता है, कभी नाम सुधारने में दिक्कत, तो कभी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप भी इन परेशानियों से परेशान हैं, तो अब राहत की खबर है – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अब खुद आपके पास आ रहा है!
27 नवंबर को पूरे देश में चलेगा Nidhi Aapke Nikat 2.0 कैंप
EPFO ने अपनी सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल निधि आपके निकट 2.0 (Nidhi Aapke Nikat 2.0) का ऐलान किया है। 27 नवंबर 2025 को देश के हर जिले में एक साथ यह खास कैंप लगने वाला है। यानी एक ही दिन में आप PF खाते की सारी समस्याएं मौके पर सुलझा सकते हैं।
इस कैंप में PF सदस्य, पेंशनभोगी और यहां तक कि एम्प्लॉयर भी आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। KYC अपडेट करना हो, नाम-जन्मतिथि सुधारनी हो, बैंक डिटेल्स चेंज करनी हो या फिर क्लेम पास कराना हो – सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा। EPFO ने X (ट्विटर) पर साफ लिखा है – “जिनका भी प्रोविडेंट फंड (PF) या पेंशन से जुड़ा कोई मामला अटका है, वो सीधे कैंप में आएं।”
पेंशन लेने का पूरा नियम समझ लीजिए
- PF के साथ सबसे बड़ा सवाल पेंशन का होता है। EPFO के नियम के मुताबिक:
- कम से कम 10 साल तक EPS (Employee Pension Scheme) में योगदान देने पर ही पेंशन मिलेगी।
- सामान्य तौर पर पेंशन 58 साल की उम्र के बाद शुरू होती है।
- लेकिन अगर बहुत जरूरत हो तो 50 साल बाद भी अर्ली पेंशन ले सकते हैं – बस इसमें हर साल 4% की कटौती होगी।
बेरोजगारी में अब पेंशन का पैसा निकालना हुआ मुश्किल
EPFO ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है। पहले नौकरी छूटने के 2 महीने बाद ही आप EPS का पूरा पैसा निकाल लेते थे। लेकिन अब नया नियम आ गया है:
- अब EPS विड्रॉल के लिए 36 महीने (यानी पूरे 3 साल) बेरोजगार रहना जरूरी है।
- पहले सिर्फ 2 महीने ही इंतजार करना पड़ता था।
सरकार का कहना है कि इससे आपका पैसा बुढ़ापे तक सुरक्षित रहेगा। हालांकि जिन्हें तुरंत पैसों की जरूरत होती है, उनके लिए यह नियम थोड़ा सख्त जरूर है।
तो 27 नवंबर को निकलिए और अपना प्रोविडेंट फंड (PF), KYC, पेंशन और सारी पुरानी समस्याएं एक ही दिन में खत्म कर लीजिए। यह मौका फिर कब मिलेगा, पता नहीं।









