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Dehradun News : नंदा की चौकी पुल टूटने पर सीधा एक्शन, PWD के तीन बड़े अधिकारी एक साथ सस्पेंड!

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देहरादून, 07 अगस्त 2026 (दून हॉराइज़न)।

PWD Officials Suspended : देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टोंस नदी पर नवनिर्मित पुल का एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने पर शासन ने कड़ा कदम उठाया है। उत्तराखण्ड शासन के लोक निर्माण अनुभाग-1 ने शुक्रवार, 07 अगस्त 2026 को तीन अलग-अलग कार्यालय-आदेश जारी किए हैं। प्राथमिक जांच आख्या में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय के हस्ताक्षर से जारी आदेशों में अधिशासी अभियंता (EE) राजेश कुमार, सहायक अभियंता (AE) अमित त्यागी और कनिष्ठ अभियंता (JE) नवीन गैरोला के नाम शामिल हैं। प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि डिज़ाइन कंसलटेंट ने ‘डिज़ाइन ऑफ़ रिवर डायवर्जन वर्क’ शासन को उपलब्ध नहीं कराया था। तकनीकी स्तर पर रिवर बेड के क्रॉस स्लोप और नदी की घुमावदार प्रकृति (Meandering Nature) का सही आकलन नहीं किया गया। रिवर ट्रेनिंग के अनिवार्य उपाय भी लागू नहीं किए गए।

नदी का प्रवाह डिज़ाइन की खामी के कारण एक ही स्पान की ओर केंद्रित हो गया। पानी का दबाव बढ़ने से एबटमेंट (Abutment) के अपस्ट्रीम में भारी स्कोरिंग (Heavy Scouring) हुई। एप्रोच रोड के नीचे कैविटी (Cavity) पैदा हो गई और पूरी सड़क क्षतिग्रस्त होकर बैठ गई। सार्वजनिक आवाजाही वाले इस महत्वपूर्ण हाईवे पर हुए इस नुकसान से शासन की छवि धूमिल हुई और आम जनमानस की सुरक्षा खतरे में पड़ी।

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के अधिशासी अभियंता श्री राजेश कुमार को तकनीकी निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुबंधीय शर्तों के अनुपालन में विफल माना गया है। शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही और पर्यवेक्षण में शिथिलता के कारण उन पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (यथा संशोधित) के नियम-4 (1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।

इसी खण्ड के सहायक अभियंता श्री अमित त्यागी को भी निलंबित किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कार्य की तकनीकी कमियों से वरिष्ठ अधिकारियों को समय रहते अवगत नहीं कराया। गुणवत्ता नियंत्रण में उनकी विफलता को भी शासन ने गंभीर त्रुटि माना है। कनिष्ठ अभियंता श्री नवीन गैरोला को जमीनी स्तर पर निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप में नियम-4(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान तीनों अधिकारियों के लिए सख्त शर्तें तय की गई हैं। राजेश कुमार, अमित त्यागी और नवीन गैरोला को प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।

वित्तीय नियमों के अनुसार तीनों अधिकारियों को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे निलंबन काल में किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। शासन ने इन आदेशों की प्रतियां महालेखाकार, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्त, संबंधित जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री के निजी सचिवों को सूचनार्थ भेज दी हैं। गार्ड फ़ाइल और विभागीय आदेश पंजिका में इस कार्रवाई को दर्ज कर लिया गया है।

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