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Nanda Gaura Yojana : बजट नहीं तो योजना बंद कर दो, हाईकोर्ट की उत्तराखंड सरकार को फटकार

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उत्तराखंड में 12वीं पास मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता न मिलने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने सरकार से सीधा सवाल किया कि जब योजना लागू है, तो पात्र बालिकाओं को इसका लाभ अब तक क्यों नहीं दिया गया?

अदालत ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार के पास योजना संचालित करने के लिए बजट ही नहीं है, तो ऐसी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने सरकार और महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) को स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा पर पड़ा सीधा असर

यह पूरा मामला चमोली जिले की सामाजिक कार्यकर्ता ममता नेगी की जनहित याचिका (Public Interest Litigation) से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, चमोली जिले में वर्ष 2022-23 में 12वीं कक्षा पास करने वाली 439 छात्राओं ने वर्ष 2023 में ही अपने स्कूलों के जरिए नंदा-गौरा योजना (Nanda Gaura Yojana) के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे।

नियमों के तहत उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक पात्र छात्रा को 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलनी थी। संबंधित विभाग ने इसके लिए 2.45 करोड़ रुपये के बजट की मांग भी भेजी, मगर शासन स्तर पर यह फाइल अटकी रही। याची पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि बजट में देरी के चलते गरीब परिवारों की मेधावी छात्राओं की कॉलेज की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

वित्त विभाग के पाले में गेंद, चार हफ्ते बाद सुनवाई

सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि बजट जारी करने का प्रस्ताव फिलहाल वित्त विभाग के पास विचाराधीन है और जल्द ही धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। अदालत ने इस दलील पर असंतोष जताते हुए मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है। शासन को अब अगली तारीख से पहले इस मामले में अपनी स्थिति साफ करनी होगी।

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