21 May 2025, Wed

देहरादून में 14 फरवरी तक सड़क कटिंग पर रोक, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

देहरादून : देहरादून में आगामी नेशनल खेलों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 14 फरवरी तक सड़क कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे बिना सड़क कटिंग किए साइड में परियोजना कार्य पूरा करें। जनसुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

सड़क कटिंग पर रोक, लेकिन साइड वर्क को मिली हरी झंडी

जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य जारी रह सकते हैं, लेकिन सड़क कटिंग की अनुमति फिलहाल नहीं होगी। उन्होंने निर्माण कंपनियों से आग्रह किया कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने कार्य पूरे करें, जिससे नागरिकों को कोई असुविधा न हो।

मलबा, गड्ढे और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन पर कड़ी निगरानी

डीएम ने संबंधित विभागों को सख्त हिदायत दी कि यदि सड़कों पर मलबा, गड्ढे या क्षतिग्रस्त जल संयोजन दिखाई देता है, तो संबंधित विभागों को कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। शहर की सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

रात में होंगे क्रॉसिंग के कार्य, दिन में नहीं मिलेगी अनुमति

जिलाधिकारी ने बताया कि 15 फरवरी के बाद ही पेयजल, सीवर और विद्युत लाइन के लिए सड़क क्रॉसिंग की अनुमति दी जाएगी, वह भी केवल रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रात में पूरा काम खत्म होने के बाद ड्रेन को ठीक से बंद किया जाए, ताकि किसी भी दुर्घटना की संभावना न रहे।

परियोजनाओं के बाद होगा डामरीकरण और मरम्मत कार्य

जहां भी पूर्व में अनुमति दी जा चुकी थी, वहां परियोजना पूरी होने के बाद सड़क की मरम्मत और डामरीकरण का कार्य भी किया जाएगा। परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई भी निर्माण एजेंसियों को समय पर करनी होगी, ताकि बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे।

इस बैठक में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधिक्षण अभियंता मुकेश परमार सहित जल संस्थान, जल निगम, विद्युत एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

By Ganga

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