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Traffic Challan : हेलमेट पहने पर भी कटेगा चालान, आपको पता होना चाहिए ये रूल

ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। सड़क पर चलते समय आपको खुद ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। ट्रैफिक नियमों का पालन कराना पुलिस का काम है। ऐसे में कुछ नियम लाए गए हैं, जिसके तहत ही लोगों को सफर करना होगा।

जैसे गाड़ी चलाते हुए बेल्ट लगानी होती है, वैसे ही बाइक या दो पहिया वाहन चलाने के लिए आपके सिर पर हेलमेट जरूर होना चाहिए। हालांकि, यहां बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट लगाने पर भी चालान काट दे रहे हैं। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।

क्यों काटा जाएगा चालान?

वास्तविक मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि आप मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट पट्टी नहीं पहनते हैं, तो नियम 194डी एमवीए के अनुसार आपका 1000 रुपये का चालान और यदि आपने खराब हेलमेट (बीआईएस के बिना) पहना है तो आपका 1000 रुपये का चालान 194डी एमवीए के अनुसार चालान काटा जा सकता है।

ऐसे में हेलमेट पहनने के बावजूद नए नियमों का पालन नहीं करने पर आपको 2000 रुपये का चालान भुगतना पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य आपको यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक करना है। ताकि सड़क हादसों को भी रोका जा सके।

हेलमेट के अलावा ये गलती भी है बड़ी

नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक गाड़ी में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20000 रुपए का भारी जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा ऐसा करने पर प्रति टन 2000 रुपए अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।

चालान कटा है या नहीं? ऐसे जानें

https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस के विकल्प को चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (डीएल) का विकल्प मिलेगा। वाहन संख्या के विकल्प का चयन करें। पूछी गई आवश्यक जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक करें। अब challan status दिखाई देगा।

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