Haryana News : हरियाणा में पूर्व विधायकों के लिए खुशखबरी! नायब सैनी सरकार ने पूर्व विधायकों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। जहाँ एक तरफ 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो चुकी है, वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन में 10,000 रुपये की मासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। यह फैसला हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसने प्रदेश के पूर्व विधायकों के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं।
विशेष यात्रा भत्ता
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा मंत्रिपरिषद ने पिछले महीने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) कानून, 1975 में संशोधन को मंजूरी दी। इस संशोधन के तहत धारा 7 (सी) में बदलाव करते हुए पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है।
अब हर पूर्व विधायक को प्रतिमाह 10,000 रुपये का विशेष यात्रा भत्ता (Special Traveling Allowance) मिलेगा, भले ही उनकी पेंशन राशि 1 लाख रुपये से अधिक हो। यह बदलाव उन पूर्व विधायकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पहले इस सीमा के कारण अतिरिक्त लाभ से वंचित रह जाते थे।
मानसून सत्र में बनेगा कानून
सूत्रों के मुताबिक, इस संशोधन को आगामी अगस्त-सितंबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। विधानसभा में इसे पारित करवाने के बाद यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा। इस कदम से न केवल पूर्व विधायकों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता को भी बढ़ावा मिलेगा।
पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था
हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से पहले के पूर्व विधायकों की पेंशन व्यवस्था को यथावत रखा है। लेकिन इसके बाद के पूर्व विधायकों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अगर किसी विधायक ने एक या अधिक कार्यकाल पूरे किए हैं और वर्तमान में वह निर्वाचित विधायक नहीं है, तो उसे एक कार्यकाल के लिए 50,000 रुपये मासिक मूल पेंशन मिलेगी।
इसके अलावा, प्रत्येक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए प्रति वर्ष 2,000 रुपये की दर से पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यह व्यवस्था उन पूर्व विधायकों के लिए लाभकारी साबित होगी, जिन्होंने लंबे समय तक जनसेवा में योगदान दिया है।