Haryana News : हरियाणा से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और HKRN के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित महिला कर्मचारियों के लिए नई सुविधा की घोषणा की है। अब इन कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। यह कदम महिला कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
नई अधिसूचना का विवरण
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हालांकि, इन आकस्मिक अवकाशों की संख्या एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होगी। यह अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश से अलग होंगे, जो पहले से ही कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। इस फैसले से अनुबंधित महिला कर्मचारियों को निजी और आपातकालीन जरूरतों के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और संतुष्टि में सुधार की उम्मीद है।
पहले क्या थी व्यवस्था?
पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और HKRN के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को सालाना 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की सुविधा मिलती थी। इस नई घोषणा के बाद, महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो विशेष रूप से उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है। यह बदलाव सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें कर्मचारी कल्याण और लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी जा रही है।
मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला कर्मचारियों की सुविधा और कार्यस्थल पर उनकी बेहतरी के लिए कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यह निर्णय हरियाणा सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें अनुबंधित कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
यह कदम न केवल कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश देगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। हरियाणा सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से अनुबंधित महिला कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है।