Dehradun Murder Case: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गुच्चुपानी में एक ई-रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या के मामले में सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस सनसनीखेज मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
सुपारी लेकर हत्या करने वाले तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, साथ ही उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, हत्या का षड्यंत्र रचने वाले दो अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है, जिन पर भी 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है।
पति-पत्नी और प्रेमी का खूनी खेल
यह दिल दहलाने वाली घटना साल 2014 से शुरू होती है, जब मेहूवाला निवासी एक शख्स का निकाह हुआ था। दंपति के दो बच्चे भी हैं। लेकिन पति की शराब की लत ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। आए दिन पति-पत्नी में झगड़े होने लगे। इसी बीच, 2019 में पत्नी के पड़ोस में सेनेटरी की दुकान चलाने वाले साबिर अली के साथ अवैध संबंध बन गए। जब पति को इसकी भनक लगी, तो घर में तनाव और बढ़ गया। रोज-रोज के झगड़ों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया।
पड़ोसी प्रेमी ने रची साजिश
जुलाई 2021 में साबिर ने अपनी प्रेमिका को अपने साढ़ू के घर भगवानपुर, रुड़की भेज दिया। वहां छह महीने रहने के बाद जनवरी 2022 में पति के परिवार वालों ने समझा-बुझाकर उसे वापस मेहूवाला लाया। लेकिन ससुराल आने के बाद भी पत्नी और साबिर के रिश्ते और गहरे हो गए। पति का इसका विरोध करना दोनों को नागवार गुजरा। आखिरकार, साबिर और उसकी प्रेमिका ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली।
सुपारी किलर ने बनाया हत्या का प्लान
साबिर अली ने अपने दोस्त रईस खान से संपर्क किया और हत्या की सुपारी देने की बात पक्की की। रईस ने अपने गांव बागपत के शाहरुख को दो लाख रुपये में इस हत्या के लिए तैयार किया। शाहरुख ने अपने दो दोस्तों, अरशद और रवि कश्यप को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। 26 नवंबर 2022 को शाहरुख, अरशद और रवि विकासनगर के एक लॉज में ठहरे। अगले दिन, 27 नवंबर को रईस ने उन्हें शिमला बायपास, मेहूवाला में बुलाया और ई-रिक्शा चालक का चेहरा दिखाया।
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बेरहमी से की गई हत्या
27 नवंबर को शाहरुख, अरशद और रवि ने ई-रिक्शा चालक को किराए पर लिया और उसे बुद्धा टेंपल और एफआरआई ले गए। अगले दिन, 28 नवंबर 2022 को अरशद ने अपने नंबर से चालक को फोन कर गुच्चुपानी की बुकिंग के लिए बुलाया। चालक तीनों को आईएसबीटी से गुच्चुपानी ले गया। वहां चारों ने मिलकर शराब पी। शाम होने पर जब चालक नशे में धुत हो गया, रवि कश्यप ने पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। जब वह जमीन पर गिरा, तो अरशद और शाहरुख ने भी पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या का वीडियो भी बनाया
हत्या के बाद तीनों सुपारी किलर पैदल गुच्चुपानी चौक पहुंचे और वहां से टाटा मैजिक में सवार होकर आईएसबीटी गए। फिर वहां से अपने-अपने घर लौट गए। रईस ने तीनों को पहले 20 हजार रुपये एडवांस में दिए थे, बाकी रकम हत्या के बाद दी जानी थी। हैरानी की बात यह है कि हत्या के दौरान आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया था, जिसे पुलिस ने उनके फोन से बरामद किया।
चार साल बाद आया न्याय
शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया कि 30 नवंबर 2022 को गुच्चुपानी पिकनिक स्पॉट की पार्किंग के पास तेलपुर, मेहूवाला में ई-रिक्शा चालक का शव मिला था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर अरशद को बल्लूपुर चौक से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि साबिर अली ने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने साबिर, रईस, शाहरुख, रवि कश्यप और चालक की पत्नी को गिरफ्तार किया।
कोर्ट का सख्त फैसला
अदालत ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले शाहरुख, अरशद और रवि कश्यप को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साजिश रचने वाले साबिर अली और रईस खान को उम्रकैद की सजा और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया। इसके अलावा, साबिर और रईस को तीन महीने के अंदर चालक के बच्चों को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। हालांकि, चालक की पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।