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EPFO ने बदला PF नियम, अब केवल 12 महीने बेरोजगार पर ही पूरी रकम निकाल सकेंगे

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EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए बड़ा बदलाव आ गया है। अब आप अपनी पीएफ (PF) और पेंशन की पूरी रकम तभी निकाल पाएंगे, जब आप क्रमशः 12 महीने और 36 महीने तक बेरोजगार रहेंगे। EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, जिसकी अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं, ने यह फैसला लिया है।

साथ ही, हर सदस्य को अपने PF अकाउंट में कम से कम 25% रकम हमेशा बनाए रखनी होगी। यह कदम रिटायरमेंट की बचत को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि EPFO सदस्यों का भविष्य सुरक्षित रहे।

पहले EPFO का था ये नियम

पहले EPFO का नियम कुछ अलग था। तब कोई भी सदस्य सिर्फ दो महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद अपनी पूरी रकम निकाल सकता था और न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं थी। लेकिन मंगलवार को मंत्री मांडविया ने बताया कि अब चीजें बदल गई हैं। खाते में कुल रकम का 25% हिस्सा हमेशा रखा जाएगा और बाकी 75% रकम को साल में छह बार तक निकाला जा सकेगा।

सोमवार को बोर्ड की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी गई। नई योजना से सदस्यों को जरूरत पड़ने पर समय-समय पर पैसे निकालने की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन साथ ही उनके रिटायरमेंट के लिए कुछ रकम हमेशा सुरक्षित भी रहेगी। दरअसल, यह नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि 87% EPFO सदस्यों के पास सेटलमेंट के समय 1 लाख रुपए से भी कम राशि होती है। PF निकासी के ये नए नियम EPFO को और मजबूत बनाएंगे।

30 करोड़ EPFO सदस्यों को होगा फायदा

मांडविया ने कहा कि सदस्य चाहें तो अपनी PF रकम को पेंशन खाते में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय का मानना है कि ये बदलाव करीब 30 करोड़ EPFO सदस्यों को फायदा देंगे। इससे उन्हें EPFO की 8.25% वार्षिक ब्याज दर और कंपाउंडिंग के लाभ के साथ एक बेहतर रिटायरमेंट फंड तैयार करने में मदद मिलेगी।

सरकार का कहना है कि यह कदम सदस्यों के लिए पैसे तक आसान पहुंच तो देगा, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत बनी रहे। PF निकासी के इन नए नियमों से EPFO सदस्यों की लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी।

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