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गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब पिता की NOC बिना भी बनेगा पासपोर्ट

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Minor Passport Renewal Without NOC : गुजरात में एक तलाकशुदा मां की लड़ाई ने दो नाबालिग बच्चों का भविष्य बचा लिया। पिता की तरफ से NOC न मिलने के बावजूद बच्चों के पासपोर्ट रिन्यू हो सकेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले में अहम आदेश जारी किया है। दरअसल, पासपोर्ट ऑफिस ने बिना NOC के डॉक्यूमेंट रिन्यू करने से मना कर दिया था, जिसके बाद मां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अमेरिका में टेस्ट का मौका खतर में था

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वडोदरा की इस महिला की बड़ी बेटी को 8 नवंबर को अमेरिका में एक महत्वपूर्ण टेस्ट देना है। ये टेस्ट आगे की पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस के अधिकारी ने 12 अगस्त को साफ कह दिया था कि नाबालिगों के पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पिता की सहमति अनिवार्य है।

तलाक के बाद मां की कस्टडी, पिता का वादा टूटा

महिला ने कोर्ट को बताया कि मार्च 2022 में उनका तलाक हो चुका है और MoU के तहत दोनों बच्चे उनके साथ रहते हैं। अलग हुए पति ने बच्चों से जुड़ी कानूनी औपचारिकताओं में मदद का वादा किया था। लेकिन अब पति से NOC लेना नामुमकिन हो गया है। अगर पासपोर्ट नहीं रिन्यू हुआ तो बेटी का बड़ा नुकसान हो जाता।

केंद्र सरकार ने भी नहीं की आपत्ति

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से इस याचिका पर कोई विरोध नहीं जताया गया। जस्टिस एलएस पीरजादा ने पासपोर्ट रूल्स 1980 के शेड्यूल 2 के सेक्शन 4(3) का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर माता-पिता अलग हो गए हैं लेकिन औपचारिक तलाक नहीं हुआ है, तो एक अभिभावक की सहमति काफी है।

हाईकोर्ट का साफ निर्देश: एक हफ्ते में रिन्यू करें पासपोर्ट

कोर्ट ने माना कि इस केस में तलाक का ऑर्डर हो चुका है और MoU से बच्चे मां की कस्टडी में हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, ‘प्रतिवादी संख्या 1 (आरपीओ) को निर्देश है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 3 की तरफ से सिंगल पैरेंट के रूप में 11 जुलाई 2025 को दिए आवेदन पर विचार करें और जल्द से जल्द दोनों नाबालिगों के पासपोर्ट रिन्यू करें। मुमकिन हो तो इस ऑर्डर के एक हफ्ते के अंदर काम पूरा करें।’

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