---Advertisement---

Dehradun News : देहरादून में महिला से बदतमीजी करने वाले हॉकर को अदालत ने सुनाई सजा

---Advertisement---

Dehradun News : एक हॉकर ने अखबार डिलीवर करते-करते एक महिला के साथ ऐसा हंगामा मचा दिया कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। शुरू में तो वो चुपके-चुपके नोट्स लिखकर अपना एकतरफा प्यार जताने लगा।

कभी मिलने का मैसेज, तो कभी मोबाइल नंबर छोड़कर कॉल करने को कहता। सड़क पर आते-जाते उसकी नजरें हमेशा महिला पर टिकी रहतीं। लेकिन हद तो तब हो गई, जब महिला ने साफ मना कर दिया, तब भी वो जबरदस्ती घर में घुसा और अखबार पर ‘आई लव यू’ लिखकर रख गया।

विरोध करने पर हाथ पकड़ लिया। आखिरकार, इस बेशर्म हरकत पर मंगलवार को कोर्ट ने हॉकर को एक साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी, साथ ही 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट का सख्त फैसला, धारा 354 के तहत दोषी ठहराया

न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ सोनम रावत की अदालत ने हॉकर शैलेंद्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी करार दिया। ये धारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या आपराधिक बल इस्तेमाल करने वालों के लिए है। शैलेंद्र प्रेमनगर इलाके में अखबार बांटने का काम करता था और उसी महिला को भी अखबार पहुंचाता था। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी, और सजा से सबक लेना चाहिए।

22 फरवरी 2020 का वो काला दिन: नंबर और न्योता लिखा, फिर बदतमीजी

सब कुछ 22 फरवरी 2020 को शुरू हुआ। शैलेंद्र ने महिला के घर अखबार डाला, लेकिन उस पर पेन से अपना मोबाइल नंबर लिखा और ‘आई लव यू’ के साथ ये मैसेज जोड़ा- ‘कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे’। महिला ने तुरंत विरोध किया, लेकिन वो नहीं माना। उल्टा हाथ पकड़कर बदतमीजी करने लगा।

महिला ने चिल्लाकर शोर मचाया, रिश्तेदारों को बुला लिया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद केस चला और अब सजा मिल गई। ये केस महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, लेकिन कोर्ट का फैसला उम्मीद की किरण बिखेरता है।

Join WhatsApp

Join Now
---Advertisement---

Leave a Comment