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DM Savin Bansal का बड़ा एक्शन, पार्षद पत्नी समेत 3 पर FIR

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देहरादून के मसूरी में नेशनल हाईवे 707A को नुकसान पहुंचाने वाले तीन रसूखदारों पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध खुदाई के कारण सड़क धंसने पर प्रशासन ने 11.64 लाख का जुर्माना ठोकते हुए 80 लाख की आरसी काटने के निर्देश दिए हैं। मामले में पार्षद पत्नी समेत तीन लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर एमडीडीए को निर्माण ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं।

देहरादून/मसूरी। (DM Savin Bansal) उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पर्यटन स्थल मसूरी में सरकारी संपत्ति और जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना तीन रसूखदारों को भारी पड़ गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के कड़े रुख के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.64 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है, साथ ही 80 लाख रुपये की अतिरिक्त आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) काटने के आदेश दिए हैं।

यह मामला मसूरी में नेशनल हाईवे 707A (त्यूनी-चकराता-मसूरी-बाटाघाट) पर होटल निर्माण के लिए की गई अवैध खुदाई से जुड़ा है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा दीवार (रिटेनिंग वॉल) ढह गई और मार्ग पूरी तरह असुरक्षित हो गया।

मजिस्ट्रेट जांच में खुला अवैध खुदाई का खेल

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने प्रशासनिक टीम के साथ मौके का मुआयना किया। जांच में पाया गया कि होटल देवलोक के पास स्थित इस संपत्ति पर अनीता थलवाल, सुनीता धनई और सतीश गोयल का मालिकाना हक है।

एमडीडीए से इन्होंने आवासीय नक्शा पास कराया था, लेकिन मौके पर होटल के लिए मानकों के विपरीत जेसीबी और एक्सकेवेटर से गहरी खुदाई की जा रही थी। इस अवैध कृत्य के कारण पहाड़ी का मलबा खिसका और नवनिर्मित नेशनल हाईवे की दीवार जमींदोज हो गई।

पार्षद पत्नी समेत तीन पर नामजद मुकदमा

प्रशासन ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग (NH) डोईवाला के अधिशासी अभियंता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इसमें एक आरोपी पार्षद की पत्नी भी शामिल है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

एमडीडीए को ध्वस्तीकरण के सख्त निर्देश

जिलाधिकारी सविन बंसल ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) को आदेश दिए हैं कि संबंधित संपत्ति का स्वीकृत मानचित्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। मानचित्र आवासीय कार्य के लिए लिया गया था, लेकिन व्यावसायिक लाभ के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। प्रशासन ने एमडीडीए को अवैध निर्माण और खुदाई वाले हिस्से पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। सड़क को हुए नुकसान की भरपाई भी इन्हीं आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर की जाएगी।

जुर्माना और अवैध खनन पर एक्शन

खनन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौके पर 1522.50 घनमीटर (लगभग 4384 टन) मिट्टी और चूना पत्थर का अवैध खनन किया गया है। उत्तराखंड खनिज नियमावली-2021 के तहत रॉयल्टी की तीन गुना दर से ₹11,64,164 का अर्थदंड निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग की दीवार के पुनर्निर्माण पर आने वाले लगभग 80 लाख रुपये के खर्च की वसूली भी आरोपियों से ही की जाएगी। वर्तमान में जनसुरक्षा के मद्देनजर एनएच-707A को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को हाथीपांव व मोतीलाल नेहरू मार्ग से भेजा जा रहा है।

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