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EPFO Higher Pension : कलकत्ता हाईकोर्ट का धमाका, EPFO का रिजेक्शन रद्द – लाखों पेंशनर्स खुश

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EPFO Higher Pension : रिटायरमेंट के बाद पेंशन को लेकर अच्छी खबर है! कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को बड़ा झटका देते हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन (CMO) यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने EPFO के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें इन कर्मचारियों के ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को खारिज कर दिया गया था।

14 नवंबर को याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने साफ निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2025 तक या उससे पहले (या अगर अथॉरिटी समय बढ़ाए तो उस तारीख तक) जमा किया गया कोई भी जॉइंट ऑप्शन एप्लीकेशन EPFO को मानना ही पड़ेगा। साथ ही, कर्मचारियों ने पेंशन स्कीम में अंतर की राशि ब्याज सहित जमा कर दी तो अगले महीने से ही उन्हें ज्यादा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

क्या थी कर्मचारियों की शिकायत?

SAIL-CMO यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने 5 फरवरी 2025 के उस रिजेक्शन ऑर्डर को चुनौती दी, जिसमें उनकी हायर पेंशन की अर्जी खारिज कर दी गई थी। कर्मचारियों का कहना था कि वे 58 साल की उम्र में रिटायर हुए और उनकी यूनिट को PF एक्ट 1952 के सेक्शन 17(1) के तहत छूट प्राप्त है।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि SAIL-CMO PF ट्रस्ट ने 4 अक्टूबर 2024 को संशोधित नियम EPFO को अप्रूवल के लिए भेजे थे, लेकिन EPFO ने मना कर दिया। 21 जनवरी 2025 के पत्र में EPFO ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद ट्रस्ट नियमों में कोई बदलाव मंजूर नहीं होगा।

कोर्ट ने EPFO की खिंचाई क्यों की?

एक याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि जॉइंट एप्लीकेशन को EPFO ने 5 फरवरी 2025 के ऑर्डर में SAIL-CMO के प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट नियमों का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने माना कि EPFO का 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर, जिसमें छूट प्राप्त संस्थानों के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला दिया गया था, पूरी तरह गलत है।

जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने साफ कहा – EPFO ने अपनी मनमानी व्याख्या की है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे “कानून के प्रक्रिया का दुरुपयोग” तक करार दिया। अब इन रिटायर्ड कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत अपनी असली सैलरी पर ज्यादा पेंशन मिल सकेगी।

यह फैसला हजारों छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। अगर आप भी ऐसे ही मामले में फंसे हैं, तो जल्दी एप्लीकेशन चेक करें!

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