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GST Exemption on Insurance : आज से इंश्योरेंस हुआ टैक्स-फ्री, जीएसटी हटने से कितनी होगी आपकी बचत?

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GST Exemption on Insurance : जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर 2025 को एक बड़ा फैसला लिया है, जिसे सरकार ने ‘दिवाली का तोहफा’ करार दिया है। अब से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सहित कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

पहले इन पॉलिसियों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये टैक्स फ्री हो चुके हैं। इस फैसले से लाखों इंश्योरेंस कस्टमर्स को राहत मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर पॉलिसीधारक को इसका फायदा मिलेगा? जवाब है- नहीं। कुछ पॉलिसीधारकों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं।

मौजूदा पॉलिसीधारकों को कब मिलेगी राहत?

अगर आपके पास पहले से कोई लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो यह जीएसटी छूट सिर्फ भविष्य के प्रीमियम पर लागू होगी। यानी, 22 सितंबर 2025 के बाद जब आप अगला प्रीमियम भरेंगे, तभी आपको 18 फीसदी जीएसटी से राहत मिलेगी। लेकिन पुराने या पहले चुकाए गए प्रीमियम पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आपने पहले ही प्रीमियम भरा है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।

क्या आपकी पॉलिसी की शर्तें बदलेंगी?

जीएसटी हटने से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तों या लाभ में कोई बदलाव नहीं होगा। बस इतना होगा कि अब आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 2 या 3 साल का प्रीमियम पहले ही जीएसटी के साथ अग्रिम भुगतान कर दिया है, तो आपके लिए बुरी खबर है।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, पहले चुकाए गए जीएसटी की राशि वापस नहीं मिलेगी। यानी, अगर आपने पहले से 3 साल का प्रीमियम दे दिया है, तो उस पर लगे जीएसटी का रिफंड नहीं होगा।

जीएसटी छूट पर जानकार क्या कहते हैं?

रीन्यूबाय के को-फाउंडर और सीईओ बालचंदर शेखर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि जीएसटी हटने से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की लागत कम होगी। खासकर सीनियर सिटीजंस और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। इससे बीमा ज्यादा किफायती और सुलभ बनेगा। टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट जैसी सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी हटने से बीमा की पहुंच बढ़ेगी।

खासकर पहली बार बीमा लेने वालों और मध्यम वर्ग के लिए यह बड़ा फायदा होगा। यह कदम भारत को 2047 तक ‘सबके लिए बीमा’ के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। जीएसटी छूट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है, जो भविष्य में इंश्योरेंस को और सस्ता बनाएगा। लेकिन याद रहे, पुराने प्रीमियम या अग्रिम भुगतान पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। असली राहत अब अगले प्रीमियम से शुरू होगी।

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