GST Rate Cut : नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और इसके पहले दिन यानी 22 सितंबर से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हां, GST (Goods and Services Tax) की नई दरें इसी तारीख से लागू हो रही हैं, जिसके बाद रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर कार, बाइक, बीमा और सीमेंट जैसे उत्पाद सस्ते हो जाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने GST (Goods and Services Tax) की नई दरों को अधिसूचित कर दिया है। अब राज्यों को भी अपने स्तर पर राज्य जीएसटी (SGST) की दरें अधिसूचित करनी होंगी। आपको बता दें कि GST (Goods and Services Tax) के तहत मिलने वाला राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाता है। आइए, जानते हैं कि इस बार क्या बदलाव हुए हैं और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा।
GST (Goods and Services Tax) में क्या हुआ है बदलाव?
जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। अब ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर सिर्फ 5% और 18% की दर से टैक्स लगेगा। हालांकि, लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स लगेगा, जबकि तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28% GST (Goods and Services Tax) के साथ अतिरिक्त उपकर (सेस) भी लागू रहेगा। अभी तक GST (Goods and Services Tax) की चार दरें थीं – 5%, 12%, 18% और 28%, और लग्जरी व हानिकारक उत्पादों पर अलग से उपकर लगता था। इस बदलाव से कई चीज़ें सस्ती होने की उम्मीद है, जिससे आम लोगों की जेब को राहत मिलेगी।
विशेषज्ञों की क्या है राय?
विशेषज्ञों का कहना है कि GST (Goods and Services Tax) दरों में कटौती से आम लोगों को फायदा होगा, लेकिन अब व्यापार और उद्योग जगत की ज़िम्मेदारी है कि वे इस राहत को ग्राहकों तक पहुंचाएं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के रजत मोहन ने कहा कि सरकार ने नई दरों की स्पष्ट सूची जारी कर स्थिति साफ कर दी है।
अब कंपनियों को जल्द से जल्द इसे लागू करना होगा। वहीं, ईवाई के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल का कहना है कि नई दरों की अधिसूचना के बाद कंपनियों को अपनी केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली (ERP) और कीमत नीतियों में बदलाव कर उपभोक्ताओं तक फायदा पहुंचाना चाहिए। इससे न सिर्फ ग्राहकों को राहत मिलेगी, बल्कि बाजार में भी तेजी आएगी।
यह नई GST (Goods and Services Tax) दरें नवरात्रि से लागू होने जा रही हैं, जो त्योहारी सीजन में आम लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खरीदारी होगी और भी सस्ती!









