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IPS प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने संभाला एसएसपी देहरादून का पद, बदलेगा दून पुलिस का अंदाज

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उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने आज 14 फरवरी 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने राजधानी में महिला सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। एसएसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम करेगी।

SSP Dehradun : देहरादून के नए कप्तान के रूप में आईपीएस प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने शनिवार, 14 फरवरी 2026 को कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने की औपचारिकताओं के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया सेल देहरादून के माध्यम से अपनी कार्ययोजना साझा की। एसएसपी डोबाल ने स्पष्ट किया कि राजधानी की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे और शहर की सबसे बड़ी समस्या यानी ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए नए और महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएंगे।

महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पर जोर

एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दून पुलिस अब अधिक सक्रियता के साथ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही, जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस गश्त और इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी मजबूत किया जाएगा ताकि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

यातायात सुधार और पुलिस मनोबल

देहरादून की सड़कों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उन्होंने यातायात सुधार की दिशा में नए प्रयोग करने की बात कही है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए पुलिसकर्मियों का मनोबल ऊंचा होना आवश्यक है। जवानों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान पर विशेष फोकस रहेगा, जिससे वे पूरी ऊर्जा के साथ जनता की सेवा कर सकें।

अराजक तत्वों पर जीरो टॉलरेंस

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए एसएसपी ने कहा कि देहरादून में सांप्रदायिक सद्भाव से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराजक तत्वों के विरुद्ध पुलिस ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाएगी। किसी भी प्रकार की धार्मिक या सामाजिक अशांति फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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