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Mutual Fund KYC Rules : म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव, अब अकाउंट खोलने की प्रक्रिया होगी सुरक्षित

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Mutual Fund KYC Rules : आजकल शेयर बाजार में पैसा लगाने का सबसे सुरक्षित रास्ता म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) ही माना जा रहा है। लाखों लोग इसमें SIP (SIP) के जरिए निवेश कर रहे हैं, जहां उन्हें सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) और फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) से कहीं ज्यादा रिटर्न मिलता है।

देशभर के करोड़ों लोगों ने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा डाला हुआ है। लेकिन अब म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में अकाउंट खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। SEBI (SEBI) ने एक नया नियम का ड्राफ्ट पेश किया है, जो जल्द ही लागू हो सकता है। आइए जानते हैं, SEBI (SEBI) म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के लिए क्या नई तैयारी कर रहा है।

एएमसी को हो रही थी जमकर परेशानी

मार्केट वॉचडॉग SEBI (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) अकाउंट खोलने और पहला निवेश करने की पूरी प्रक्रिया को एकसमान बनाने का प्लान पेश किया है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अकाउंट तभी खुले जब KYC (KYC) वेरिफिकेशन पूरा हो जाए। अभी म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के नए अकाउंट के लिए KYC (KYC) प्रोसेस तो जरूरी है, लेकिन कई बार KYC (KYC) पूरा होने से पहले ही अकाउंट खुल जाते हैं।

इससे निवेशकों को तो परेशानी होती ही है, साथ ही म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) स्कीम चलाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को भी खासी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। अधूरे या गलत KYC (KYC) डिटेल्स की वजह से निवेशक नए अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। उन्हें पैसे निकालने या डिविडेंड लेने में भी भारी दिक्कत आती है। ऊपर से AMC (AMC) को स्कीम की डिटेल शेयर करने और पैसे जमा करवाने में भी पसीना छूट जाता है।

अब ये हो सकता है नया आसान प्रोसेस

SEBI (SEBI) ने साफ प्रस्ताव रखा है कि AMC (AMC) को म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) अकाउंट तभी खोलना होगा जब सत्यापित KYC (KYC) दस्तावेज मिल जाएं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) को फाइनल चेक के लिए भेजे जाएंगे। अकाउंट में निवेश तभी संभव होगा जब KRA (KRA) इसे KYC (KYC) कंप्लायंट मार्क कर दे।

पूरे KYC (KYC) प्रोसेस के हर स्टेप पर निवेशकों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर अपडेट भेजा जाएगा। SEBI (SEBI) ने AMC (AMC) और KRA (KRA) को अपने सिस्टम और ऑपरेशंस को इस नए नियम के मुताबिक अपडेट करने के आदेश दिए हैं। इस प्रस्ताव पर पब्लिक कमेंट्स 14 नवंबर तक मांगे गए हैं।

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