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सिर्फ 3 दिन बचे – ये 4 काम नहीं किए तो लाखों का नुकसान पक्का

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Unified Pension Scheme : नवंबर का महीना अब बस नाममात्र का रह गया है। सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और इन दिनों में लाखों पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी, टैक्स भरने वाले लोग और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के खाताधारक अगर लापरवाही करेंगे तो भारी नुकसान हो सकता है। पेंशन बंद, बैंक अकाउंट फ्रीज, भारी-भरकम पेनाल्टी या इनकम टैक्स नोटिस – ये सब हो सकता है। इसलिए अभी अलर्ट हो जाइए और ये चार सबसे जरूरी काम तुरंत निपटा लीजिए। देर मत कीजिए।

पेंशनर्स सावधान! लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया तो दिसंबर से पेंशन बंद

हर साल की तरह इस बार भी सभी पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) या जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर 2025 तक जमा करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिसंबर महीने से आपकी पेंशन सीधे बंद हो जाएगी। खास बात यह है कि 80 साल से ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन पेंशनर्स के लिए यह काम 1 अक्टूबर से ही शुरू हो गया था, ताकि उन्हें भीड़ से बचाया जा सके। घर बैठे वीडियो के जरिए, डोरस्टेप बैंकिंग या नजदीकी पोस्ट ऑफिस/बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कर सकते हैं। अभी भी समय है, आज ही कर लीजिए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका – यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल हों वरना पुरानी पेंशन हमेशा के लिए गई

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। पहले यह सितंबर में खत्म हो रही थी। अब अगर आप भी पुरानी तरह की गारंटीड पेंशन चाहते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में जरूर शामिल हो जाइए।

इसमें कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी + डीए का सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन देना होगा और सरकार 18.5% डालेगी। रिटायरमेंट के बाद अंतिम सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा – बिना किसी मार्केट रिस्क के। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में न आए तो NPS ही रहेगा। फैसला आपका, लेकिन 30 नवंबर के बाद कोई मौका नहीं।

PNB खाताधारकों का अकाउंट फ्रीज होने वाला है – आज ही पूरी करें ई-KYC

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने साफ चेतावनी दे दी है – 30 नवंबर 2025 तक सभी ग्राहक अपना ई-KYC पूरा कर लें। अगर आपने अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं करवाया या KYC अपडेट नहीं किया तो आपका अकाउंट “नॉन-ऑपरेटिव” हो जाएगा। मतलब न पैसा निकाल पाएंगे, न किसी को भेज पाएंगे। PNB के लाखों ग्राहक इस चपेट में हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, ATM या ब्रांच – किसी भी तरीके से आज ही ई-KYC पूरा कर लीजिए। देर हुई तो बाद में पछताना पड़ेगा।

टैक्स भरने वालों के लिए 30 नवंबर है आखिरी डेट – नहीं किया तो लगेगा भारी जुर्माना

टैक्सपेयर्स के लिए भी नवंबर का महीना बेहद अहम है। अक्टूबर 2025 के TDS/TCS चालान सह स्टेटमेंट (सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M, 194S) 30 नवंबर तक जमा करना जरूरी है। साथ ही जिन लोगों का लेन-देन ट्रांसफर प्राइसिंग (Section 92E) के दायरे में आता है, उन्हें भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 30 नवंबर तक फाइल करनी ही होगी। देरी हुई तो लेट फीस, ब्याज और नोटिस के साथ भारी पेनाल्टी लग सकती है। अभी भी समय है, आज ही अपना काम निपटा लीजिए।

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