7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन खबर लाई है। 7th Pay Commission के तहत ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को भी इस भत्ते का पूरा फायदा मिलेगा।
डाक विभाग ने 24 सितंबर 2025 को इस बारे में नया आदेश जारी किया है, जिससे रिटायर होने वाले और नई भर्ती वाले कर्मचारियों की परेशानी खत्म हो गई है। यह फैसला 7th Pay Commission की भावना के अनुरूप है और सबको राहत देगा।
साल के बीच जॉइन या रिटायर होने वालों को मिलेगी आसानी
डाक विभाग के इस नए आदेश से साल के बीच में नौकरी शुरू करने या रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को खासी राहत मिली है। अब इन्हें ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) प्रो-राटा बेसिस (pro-rata basis) पर मिलेगा, यानी महीनों के हिसाब से।
पहले ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन रहता था कि कितने महीनों का भत्ता मिलेगा। लेकिन अब यह सब क्लियर हो गया है, और 7th Pay Commission के नियमों के मुताबिक कोई भ्रम नहीं बचेगा।
ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) आखिर है क्या, और कैसे मिलता है?
ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) वो पैसे हैं जो सरकार उन कर्मचारियों को देती है, जिन्हें ड्यूटी पर यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 के एक सर्कुलर में साफ किया था कि यह भत्ता पुराने कई भत्तों को जोड़कर दिया जाता है, जैसे कपड़ा भत्ता, गाउन भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस भत्ता और बेसिक इक्विपमेंट भत्ता।
इससे कर्मचारियों को अपनी यूनिफॉर्म और उसकी देखभाल के खर्च में मदद मिलती है। 7th Pay Commission ने इसे आसान बनाने के लिए ही शुरू किया था, ताकि सबको बिना झंझट फायदा हो।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी से बनी बात पक्की
जून 2025 के एक पुराने आदेश में जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वालों के लिए वित्त मंत्रालय से सलाह मांगी गई थी। अब मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है कि नए कर्मचारियों को साल भर के हिसाब से ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) मिलता है, वैसे ही साल के बीच रिटायर होने वालों को भी प्रो-राटा बेसिस (pro-rata basis) पर मिलेगा। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा और पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। यह बदलाव 7th Pay Commission के ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) नियमों को और मजबूत बनाता है।
जुलाई की सैलरी में आता है ड्रेस भत्ता (Dress Allowance)
डाक विभाग ने बताया कि ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) हर साल जुलाई की सैलरी के साथ ही मिलता है। इस साल रिटायर हो रहे कई कर्मचारियों को पहले से पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है। नए नियमों के तहत अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वालों से अगर जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा पेमेंट रिकवर किया जाएगा, लेकिन 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए लोगों से कोई कटौती नहीं होगी।
विभाग की तरफ से साफ निर्देश
विभाग ने यह भी क्लियर किया है कि जुलाई 2025 से पहले जॉइन करने वाले कर्मचारियों को जून 2025 तक के पुराने नियमों के मुताबिक ही ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) मिलेगा। पिछले साल कुछ कर्मचारियों की जुलाई 2025 की सैलरी में यह भत्ता मिसिंग था। अब विभाग ने सभी ऑफिसों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे केस सुधारें और बकाया भुगतान तुरंत करें। 7th Pay Commission के इस अपडेट से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।









