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UPI Payment Failed : 2025 के नए UPI रिफंड नियम – फेल ट्रांजैक्शन में अब नहीं फंसेगा पैसा

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UPI Payment Failed : भारत में हर दिन 50 करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं। यह दुनिया का सबसे तेज और सस्ता डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, लेकिन कभी-कभी नेटवर्क गड़बड़, बैंक सर्वर डाउन या गलत UPI ID डालने की वजह से पेमेंट फेल हो जाता है।

ऐसे में सबसे बड़ा डर यही होता है – “मेरा पैसा फंस तो नहीं गया?”अच्छी खबर यह है कि NPCI और RBI ने इतने सख्त नियम बनाए हैं कि 99.9% मामलों में पैसा अपने आप वापस आ जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है।फेल ट्रांजैक्शन में पैसा कितनी देर में वापस आता है?NPCI के मौजूदा नियम (2025 तक) के मुताबिक:

  • ज्यादातर मामलों में 5 मिनट से 1 घंटे के अंदर रिफंड हो जाता है
  • अधिकतम 24 घंटे का समय बैंक को दिया गया है (T+1 दिन तक, जहां T ट्रांजैक्शन का दिन है)
  • अगर 24 घंटे में भी पैसा नहीं आया तो बैंक को पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है

पेमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ऑटो-रिवर्सल सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि 95% से ज्यादा फेल पेमेंट 30 मिनट के अंदर ही वापस हो जाते हैं।किन वजहों से रिफंड में देरी होती है?कुछ खास स्थितियां जहां 1-3 दिन तक लग सकते हैं:

  • दोनों बैंकों (भेजने वाला और पाने वाला) के सर्वर में एक साथ समस्या हो
  • NPCI के IMPS/NPCI क्लियरिंग सिस्टम में हेवी लोड हो (जैसे त्योहारों के दिनों में)
  • ट्रांजैक्शन “Pending” स्टेटस में अटक जाए और मैनुअल हस्तक्षेप की जरूरत पड़े
  • इंटरनेट बैंक ट्रांसफर (दूसरे बैंक में भेज रहे हों)

फिर भी 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं लगना चाहिए। RBI ने साफ कहा है कि T+3 दिनों के बाद अनरिजॉल्व्ड केस पर ग्राहक को 100 रुपये प्रतिदिन मुआवजा भी मिल सकता है।तुरंत क्या करें जब पेमेंट फेल हो?

  1. ट्रांजैक्शन ID जरूर नोट कर लें (सभी ऐप में ऊपर दिखती है)
  2. अपने UPI ऐप में जाकर “Transaction History” चेक करें
    • अगर स्टेटस “Failed” है → 99% चांस है कि पैसा 1 घंटे में वापस आ जाएगा
    • अगर “Pending” दिख रहा है → 6-12 घंटे तक इंतजार करें, सिस्टम खुद सुलझा लेता है
  3. 24 घंटे बाद भी पैसा न आए तो सीधे शिकायत करें

शिकायत कहाँ और कैसे करें? (सबसे तेज तरीका)

  • PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM – सभी ऐप में “Help → Transaction Issue → Refund Not Received” का ऑप्शन होता है। ट्रांजैक्शन ID डालते ही टिकट अपने आप बन जाता है
  • बैंक की कस्टमर केयर पर कॉल करें या नेट बैंकिंग से Dispute Raise करें
  • NPCI की वेबसाइट पर भी UPI Complaint पोर्टल है – https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/dispute-redressal-mechanism

शिकायत दर्ज करने के 48-72 घंटे में ज्यादातर केस सॉल्व हो जाते हैं।यह नियम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?2024-25 में UPI फ्रॉड और फेल ट्रांजैक्शन के केस बढ़े हैं, लेकिन रिफंड सिस्टम भी उतना ही मजबूत हुआ है। अगर आपको नियम पता होंगे तो आप बिना घबराए सही समय पर सही कदम उठा सकेंगे।

हर महीने करीब 10-12 लाख लोग फेल ट्रांजैक्शन की शिकायत करते हैं और लगभग सभी को 3 दिन के अंदर पैसा वापस मिल जाता है।अगली बार अगर पेमेंट फेल हो तो बस थोड़ा धैर्य रखें, ट्रांजैक्शन ID सेव करें और 24 घंटे बाद भी न आए तो शिकायत कर दें – आपका पैसा 100% सुरक्षित है।

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