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चम्पावत में खौफनाक वारदात: 16 साल की किशोरी से गैंगरेप, भाजपा नेता और अग्निवीर पर आरोप

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चम्पावत, 07 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। उत्तराखंड के चम्पावत जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सल्ली गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ उसके दोस्त, एक पूर्व भाजपा पदाधिकारी और एक अन्य व्यक्ति ने चाकू की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म किया।

वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता के हाथ-पैर बांधकर उसे एक सुनसान कमरे में निर्वस्त्र छोड़ दिया। बुधवार तड़के पुलिस और ग्रामीणों ने किशोरी को बेहद गंभीर हालत में बरामद किया।

शादी समारोह के बहाने बुलाया और बनाया बंधक

पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, उनकी बेटी चम्पावत की एक दुकान में काम करती है। 5 मई की शाम जब वह घर नहीं लौटी, तो संपर्क करने पर उसने बताया कि उसका दोस्त विनोद सिंह रावत उसे सल्ली गांव में एक शादी समारोह में ले गया है।

रात करीब 1:30 बजे पीड़िता ने पिता को फोन किया, लेकिन कॉल अचानक कट गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। अनहोनी की आशंका में पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। तलाशी के दौरान तड़के 4 बजे पीड़िता गांव के ही एक बंद कमरे में रस्सी से बंधी हुई मिली।

आरोपियों में रसूखदार और सेना भर्ती से जुड़ा युवक शामिल

पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सल्ली निवासी 20 वर्षीय विनोद सिंह रावत, 30 वर्षीय नवीन सिंह और 45 वर्षीय पूरन सिंह रावत ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर दुष्कर्म किया। आरोपियों में शामिल पूरन सिंह रावत पूर्व में तल्लादेश भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष और सल्ली गांव का प्रधान रह चुका है।

हालांकि, भाजपा मंडल अध्यक्ष कैलाश सिंह बोहरा का कहना है कि उसे हाल ही में पद से हटा दिया गया था। वहीं, दूसरा आरोपी विनोद सिंह रावत हाल ही में बनबसा में हुई अग्निवीर भर्ती में शारीरिक और मेडिकल परीक्षा पास कर चुका था और केवल कॉल लेटर का इंतजार कर रहा था।

मेडिकल परीक्षण और कानूनी कार्रवाई

चम्पावत एसपी रेखा यादव ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बुधवार को जिला अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद उसे बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया।

काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने अपने बीमार पिता के साथ रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। अदालत में पीड़िता के 164 के तहत बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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