रुद्रपुर, 5 जून (दून हॉराइज़न)। उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण ने भू-उपयोग नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रुद्रपुर के भूरारानी क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए बसाई जा रही करीब सात एकड़ की एक अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया है।
इस कार्रवाई से बिना अनुमति प्लॉटिंग करने वाले स्थानीय कॉलोनाइजरों में हड़कंप है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल और अन्य ढांचों को ढहा दिया।
नोटिस की अनदेखी के बाद एक्शन
जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय के अनुसार, संबंधित कॉलोनाइजर को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें काम रोककर जरूरी दस्तावेज और स्वीकृत लेआउट प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
बार-बार हिदायत देने के बावजूद कॉलोनाइजर ने नियमों का पालन नहीं किया और निर्माण कार्य जारी रखा। इसके बाद प्राधिकरण को यह ध्वस्तीकरण अभियान चलाना पड़ा।
प्लॉट खरीदारों के लिए चेतावनी
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण रोकने के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए भी है। लोग अक्सर बिना जांचे-परखे प्लॉट खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ता है।
सचिव पंकज उपाध्याय ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आवासीय भूखंड को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह कॉलोनी रेरा (RERA) से पंजीकृत है। साथ ही, जिला विकास प्राधिकरण से उसका नक्शा विधिवत पास होना अनिवार्य है।
डेवलपर्स को अंतिम अल्टीमेटम
कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग बदले आवासीय प्लॉट बेचना पूरी तरह अवैध है। प्राधिकरण ने जिले के अन्य कॉलोनाइजरों और डेवलपर्स को भी सख्त हिदायत दी है।
जिन बिल्डर्स को पहले से नोटिस मिल चुके हैं, उन्हें तय समय के भीतर अपने दस्तावेज प्राधिकरण में जमा करने होंगे। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ध्वस्तीकरण और सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।









