New Tax regime में ITR फाइलिंग: गलतियों से बचें, आसानी से करें फाइलिंग

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन शुरू हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल (Income tax return file) करने के आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। टैक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि ITR जितनी जल्दी हो फाइल कर देना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका रिफंड (Income tax refund) बनता है तो वो जल्द से जल्द प्रॉसेस होकर आपको मिल जाएगा। वहीं, आखिरी समय के दिक्कतों से भी बचा जा सकता है। 

ये हैं एक्सपर्ट की राय

टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन का कहना है, ऐसे टैक्सपेयर जिनका रिफंड बनता है, उन्हें जल्दी जल्दी संभव हो ITR फाइल (ITR filing tips) कर देना चाहिए। आज के समय में ITRs जल्द प्रॉसेस होते हैं और रिफंड भी जल्दी मिल जाता है। कुछ मामलों में ITRs फाइल करने (how to file ITR) के दिन ही प्रॉसेस हो जाते हैं। 

उनका कहते हैं, ITR जल्दी फाइल करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो जाती है तो आपको रिवाइज्ड रिटर्न (Revised ITR process) के जरिए उसे सुधरवाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक फाइल किया जा सकता है। 

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