बड़ी खुशखबरी! सरकार मजदूरों को देगी 3,000 रुपये पेंशन, जानिए कैसे करें आवेदन

वहीं सरकार के द्वारा लोगों को लाभान्वित करने के लिए पीएम सुरक्षा योगी मनधन योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन के रूप में मदद दी जाती है।

सरकरा की इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए मजदूरों को 18 साल से 40 साल तक के शख्स आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद वह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर 60 साल की आयु के हजार रुपये पेंशन के तौर पर देते हैं। इस स्कीम के तहत लाभार्थी को हर महीने योगदान करना होता है। इसमें पेंशन योगदान के तौर पर मिलती है।

सरल शब्दों में कहें तो अगर लाभार्थी इसमें 100 रुपये देते हैं तो 100 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें 60 साल की आयु तक निवेश करना होता है 60 साल की आयु के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन इस स्कीम के तहत मिलेगी।

कैसे करें आवेदन

आप इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल पर विजिट करके आसानी से इस स्कीम में अप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए पैटर्न को फॉलो करना होगा। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉम सर्विस सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहां आधार कार्ड और सेविंग खाता या फिर जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक चेक बुक या फिर बैंक स्टेट्मेंट दिखा सकते हैं।

वहीं खाता ओपन करते समय नॉमिनी भी दर्ज कर सकते हैं। एक बार आपकी सारी डिटेल कंप्यूटर में दर होने के बाद योगदान की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको योगदान के रूप में कैश देना होगा। इसके बाद आपका खाता ओपन हो जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा।

किसे मिलता है पेंशन का लाभ

सरकार की इस योजना को खासतौर पर मजदूरों के लिए शुरु किया गया था इनके साथ में मिस्त्री, ड्राइवर, प्लंबर, कूड़ा बीनने वाला, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, बीड़ी बनाने वाले, रिक्शा चालक, रेहड़ी लगाने वाले, चमड़ा कामगार, निर्माण कार्य करने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी आदि शामिल किए गए हैं।

योजना के लिए शर्तें

इस स्कीम का लाभ उठाने वाले मजदूर की इनकम 15 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेविंग खाता या फिर जन-धन खाता की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए। आयु 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

सबसे पहले केंद्र सरकरा की किसी दूसरी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठाया रहा हो। अपने हिस्से का योगदान करने में चूक करने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ में योगदान रेगुलर करने की परमीशन होगी।

अगर किसी कारण से किसी की मौत हो जाती है तो जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का ऑप्शन मिलेगा। अगर इस स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले की 60 साल के बाद मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी। पेंशन की रकम का निर्घारण शख्स के द्वारा उनके कार्य के समय किए गए योगदान के आधार पर किया जाता है।

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