आज के दौर में लोग जागरुक होते चले जा रहे हैं, जिससे अगर आपकी कहीं पर नौकरी करते हैं, तो आप का कर्मचारी भविष्य निधि योजना (Employees Provident Fund Scheme) यानी EPF का सदस्य हैं या नहीं अगर नहीं तो कैसे बन सकते हैं, जिसके बारे में खास जानकारी बता रहे हैं।
दरअसल आप को बता दें कि सामाजिक सुरक्षा के लिए कई सरकारी स्कीम चल रही है, तो वही नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना (Employees Provident Fund Scheme) में पीएफ खाता खोला जाता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता कंपनी जरुरी अंशदान करते है।
जानिए कौन बन सकत है EPF का सदस्य
इसके लिए आप को बता दें कि ‘किसी भी प्रतिष्ठान जिस पर भविष्य निधि अधिनियम लागू हो’ में काम करने वाला कोई भी कामगार जिसका मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 15 हजार रुपए तक ही हो वह EPF का सदस्य (Member of EPF) बन सकता है।
तो वही ऐसे सभी प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियां, जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी है, उनके नियोक्ता को हर महीने ऐसे सभी कर्मचारियों के PF खाते में 12 प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान और 12 प्रतिशत नियोक्ता का अंशदान करती हैं, जिससे यह वेतन महीने के बाद 15 दिनों के अंदन जमा कराना अनिवार्य होता है।
कैसे बन सकते हैं EPF का सदस्य
अगर जहां पर नौकरी करते हैं, तो EPF का सदस्य बनने की प्रक्रिया में कंपनी या नियोक्ता की आवेदन पत्र करती है। यहां पर नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों की ह सहमति पर खाता खोला जा सकता है। जब भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को पहली बार PF का सदस्य बनाता है तो उसका UAN Generate मिल जाता है।
इस Universal Account Number एक 12 अंक का नंबर है, जो प्रत्येक EPF मेंबर की आजीवन पहचान मिलति हैं, जिसमें नाम पिता का नाम, जन्म तिथि, बैंक एकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं पैन नंबर जानकारी होती है।
ऐसे मिलती है पैसे जमा होने की सूचना
जब इसका सदस्य बना जाता हैं, तो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल/E-पासबुक पर लॉग-इन करने पर हर महीने अपने PF खाते में जमा हुई रकम का पता लगा सकता है। हालांकि SMS अलर्ट के जरिए अपने सभी सदस्यों को इस बारे में अपडेट मिलता रहता है।