आयकर रिर्टन दाखिल करना सबसे जरूरी कामों में से एक है। इस काम को जरा सावधानी से करें तो वही बेहतर है। आयकर रिटर्न फाइल (itr filling last date) करने की आखिरी तारीख में अब महज 2 दिन का समय बचा है।
आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें और अपनी कमाई को कम कर नहीं दिखाएं। ऐसा करने वालों की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल ऐसा पाया गया है कि कई लोग ज्यादा रिफंड के लालच में फर्जी दावे (Fake claims in the name of refund) कर रहें है।
आयकर विभाग ने इस मामले पर साफ करते हुए कहा है कि रिटर्न भरने के दौरान बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है।
विभाग ने कहा है कि सभी टैक्सपेयर्स के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल (return filling) करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद खातों का ऑडिट नहीं किया जाएगा।अब तक आ गए 5 करोड़ से अधिक रिटर्न
आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) के आंकड़ों के मुताबिक 26 जुलाई तक पांच करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।
आयकर विभाग ने अभी हाल ही में आगाह किया था कि टैक्सपेयर्स से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जो लोग रिफंड के दावे करते हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद ही विभाग की ओर से रिफंड किया जाता है।
रिटर्न भरने में न करें गलती
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि आईटीआर सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है। किए गए दावों में कोई भी विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा।
आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल (ITR Filling) करने वाले करदाताओं से गलत स्रोत पर कर कटौती (TDS) राशि का दावा न करने, अपनी आय को कम न बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर न बताने का आग्रह किया है।
31 जुलाई है लास्ट डेट
आयकर रिटर्न भरने की आखिर तारीख (Last date for filing income tax return) 31 जुलाई है। अगर आपने अपना रिटर्न अभी तक नहीं भरा तो अंतिम समय तक का इंतजार न करें।
अगर आपको रिफंड पाना है और चाहते है कि रिफंड समय से बिना किसी परेशानी के आए तो आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक ही रिटर्न भरें। दरअसल रिफंड पाने की भी लिमिट तय होती है।
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, ITR से रिफंड पाने के लिए कुछ लिमिट है। अगर आपका टैक्स क्लेम उस लिमिट (tax claim limit) से कम होता है तो ऐसे में रिफंड नहीं मिल पाता है।