काफी बार ऐसा हो जाता है कि यूपीआई के जरिए से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस लेख के माध्यम से यूपीआई से गलत भुगतान की रिकवरी करने की ट्रिक बताने जा रहे हैं।
इसको जानने के बाद आप 48 से 72 घंटे के भीतर आपके द्वारा ट्रांसफर की गई रकम को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्रिक से आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है बस आपको ऑनलाइन कंप्लेन करनी होगी। इसके बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा।
इस नंबर पर करें कंप्लेन
अगर आपसे किसी गलत खाते में ट्रांजैक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आपको बैंक ग्राहक सर्विस को कॉल करनी होगी। फिर आप चाहें तो यूपीआई सर्विस प्रोवइडर से भी कॉन्टैक्ट करना होगा। इसमें आप टोल फ्री नंबर 8001201740 पर कंप्लेन कर सकते हैं।. इसमें पेमेंट की पूरी जानकारी देनी होगी।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक अपनी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को पहले गलत पेमेंट करने की जानकारी देकर पैसा रिकवरी कर सकते हैं। वहीं आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर यूपीआई ऐप के जरिए ग्राहकों को सपोर्ट कॉल करने के मामले में जानकारी देनी होगी।
एनपीसीआई पोर्टल पर करें कंप्लेन
अगर यूजर को सर्विस की मदद नहीं मिल पाती है तो आप एनपीसीआई पोर्टल पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इसके बाद गेट इन टच पर क्लिक करना है। इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें नाम, ईमेल आईडी जैसी काफी सारी जानकारी देनी होगी। इसके बाद सबमिट करने के बाद आगे बढ़ने पर डिस्प्यूट रेड्ररेशल मेक्निज्म को सेल्कट करना है।
अब आपको कंप्लेन सेक्शन के तहत ट्रांजैक्शन डिटेल्स को भरनी है। इसमें यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी शामिल होगा। अब आपसे कारण पूछा जाएगा जिसको भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
दूसरे बैंक या फिर शख्स से करें कॉन्टैक्ट
आप गलती से किसी दूसरे शख्स के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं और उनका कॉलिंग नंबर आपके पास में है तो आप उससे सीधे यूपीआई से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को सुलझाएं। इसके अलावा यदि पैसे बड़ी मात्रा में है और वापस नहीं हुए हैं तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं. पुलिस साइबर क्राइम सेल भी इस मामले में सहायता कर सकता है।