EPFO मेंबर ध्यान दें: ई-नामांकन न करने पर होगा 7 लाख का नुकसान, अभी करें ये काम

EPFO Update: अगर आपके पास पीएफ खाता हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी साबित हो सकती है। आपको बता दें आज के समय काफी सारे लोग हैं जिनके द्वारा ई-नॉमिनेशन नहीं कराया गया है। जिसके बाद उन लोगों को 7 लाख रुपये का नुकसान हो जाएगा। आपको बता दें ईपीएफओ के द्वारा सभी खाताधारकों के लिए ईनॉमिनेशन कराने को कहा गया था।

अभी तक लाखों की संख्या में ऐसे खाताधारक हैं जिनके द्वारा ई-नॉमनेशन नहीं कराया गया है। ऐसे में लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर आपके द्वारा भी ये जरुरी काम नहीं कराया गया है तो फौरान करा लें। वरना आपका काफी नुकसान हो सकता है।

काफी लोगों को नहीं जानकारी

जानकारी के लिए बता दें इस समय ऐसे काफी लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। कि ईपीएफओ के द्वारा 7 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईनॉमिनेशन कराना काफी जरुरी है। पीएफ खाताधारक भी ये बीमा कवर एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के तहत प्राप्त करते हैं।

ईपीएफओ में कर्मचारियों की बीमारी, दुर्घटना व स्वाभाविक तौर पर मौत होने पर बीमा रकम के लिए क्लेम भी किया जा सकता है। ये रकम नॉमिनी को दी जाती है। वहीं जो खाताधारक नॉमिनेशन नहीं कराता है तो उसको इस सुविधा का लाभ नहीं किया जाता है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी के द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता है।

इन शर्तों पर करें क्लेम

जानकारी के लिए बता दें ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत 2.50 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक बीमा की रकम ले सकते हैं। बहराल इसके लिए कुछ शर्ते भी तय की गई है। अगर कर्मचारी के द्वारा कम से कम 12 महीने की नौकरी की है तो वह क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। जब कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद मौत हो जाती है तो बीमा कवर का भी लाभ प्राप्त नहीं होती है।

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