टैक्स रिफंड में देरी? सरकार दे रही है 10% तक ब्याज, जानिए कैसे बढ़ेगा आपका पैसा

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल किया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। सरकार के मुताबिक रिफंड का प्रोसेस (Refund Process) अ‍ब तेज हो चुका है। आमतौर पर रिफंड 10 दिनों से लेकर महीनेभर के बीच आ जाता है।

लेकिन अगर आपका इनकम टैक्‍स रिफंड (Income Tax Refund) अब तक नहीं आया है तो आपको एक फायदे की बात बता देते हैं। देरी से रिफंड पर सरकार टैक्‍सपेयर्स को ब्‍याज देती है। यहां जानिए कि रिफंड न आने पर आपको क्‍या करना चाहिए और अगर रिफंड देरी से मिला तो आपको कितना ब्‍याज दिया जाएगा।

देरी से मिले टैक्स रिफंड पर सरकार देगी ब्‍याज आईटीआर रिफंड (ITR Refund) का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन अगर आपने स‍ब कुछ सही-सही भरा है फिर भी रिफंड मिलने में देरी हो रही है, तो टेंशन मत लीजिए। आपको आपका पैसा ब्‍याज समेत मिलेगा।

सरकार आपका टैक्स रिफंड जारी करने में देरी करती है, तो आपको उस टैक्स के पैसे पर ब्याज (Interest on Delayed Tax Refund) देती है। ये रिफंड मिलने की तारीख तक का जोड़कर दिया जाता है। हालांकि ये ब्‍याज तब ही मिलेगा, जब आपने अपना ITR निर्धारित तिथि तक फाइल कर दिया हो।

कितना बढ़कर मिलेगा पैसा

जाहिर है कि अब मन में सवाल होगा कि आखिर सरकार से कितना ब्‍याज मिलेगा? तो आपको बता दें कि आपको हर महीने 0.5 प्रतिशत यानी सालाना 6 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है। ये ब्याज आपको 1 अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने की तारीख तक जोड़कर दिया जाता है।

हालांकि इसमें एक नियम और भी है, वो ये कि अगर आपको मिलने वाला रिफंड आपके कुल टैक्स का 10 प्रतिशत से कम है, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

रिफंड मिलने में देरी हो तो क्‍या करें  

अगर इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से आपको रिफंड मिलने में देरी हो रही हो तो पहले अपने मेल को देखें कि कहीं IT डिपार्टमेंट की ओर से किसी गलती को सुधारने का ई-मेल तो नहीं भेजा गया है। अगर ऐसा है तो उस गलती को सुधारें। अगर ऐसी कोई सूचना नहीं है तो IT विभाग की साइट पर जाकर स्‍टेटस चेक करें।

इसके लिए सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं। पेज को नीचे की ओर स्‍क्रॉल करने पर आपसे दो तरह की जानकारी मांगी जाएंगीं, एक पैन नंबर और दूसरा जिस साल का रिफंड बाकी है वो साल, इन जानकारियों को दर्ज कीजिए। अब आपको कैप्चा कोड को भरना होगा। इसके बाद Proceed पर क्लिक कर दीजिए। स्टेटस आपके सामने होगा।

इन वजहों से अटक सकता है आपका रिफंड 

रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफाई न करना, आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से भेजे गए ई-मेल का जवाब न देना, टीडीएस का मैच न होना, अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होना, अकाउंट वैलिडेट न होना, पैन आधार से लिंक न होना, पैन कार्ड पर लिखा नाम, बैंक खाते में लिखे नाम से मैच न होना आदि।

कब करनी चाहिए शिकायत? अगर आपकी रिफंड रिक्‍वेस्‍ट (Refund Request) भी रिजेक्‍ट नहीं है और रिफंड भी नहीं आया है, तो आप इसकी शिकायत incometax.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्‍स (Income Tax) विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर भी शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कॉल की जा सकती है। इसके अलावा आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।  

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