पैन-आधार लिंक न होने पर बैंक खाते और इनकम टैक्स में फंस सकते हैं आप, होंगे ये नुकसान

पैन यानी स्थायी खाता नंबर और आधार कार्ड देश के प्रत्येक नागरिकों के महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए हैं। इसके बिना किसी भी प्रकार का काम कराना मुश्किल है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर सिम कार्ड खरीदने तक में पैन और आधार कार्ड (Aadhar PAN link kaise kare) की जरूरत पड़ती है।

पैन कार्ड आयकर विभाग जारी करता है और आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से जारी किया जाता है। आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है।

अगर आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा है, तब आपको यह काम (aadhar PAN link online) करने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा।

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वहीं, अगर आप नौकरी-पेशा हैं, तो आपके खाते से हर महीने धीरे-धीरे टीडीएस भी कटता रहेगा। कुल मिलाकर आपको दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए, जानते हैं कि पैन-आधार लिंकिंग को लेकर आयकर विभाग का नियम (Aadhar PAN link) क्या कहता है।

पैन-आधार लिंकिंग को लेकर आयकर नियम क्या है?

आयकर की धारा 139एए यह धारा यह अनिवार्य करती है कि सभी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल (Aadhar PAN card link last date) करते समय आधार कार्ड का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।

अगर भारत के किसी नागरिक का पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उसे लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आयकर विभाग की ओर से निर्धारित अंतिम तारीख तक कोई पैनधारक अपने पैन को (PAN aadhar link check) आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है।

आयकर विभाग ने टैक्स चोरी को नियंत्रित करने और उस पर अंकुश लगाने के लिए पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

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पैन को आधार से लिंक कराने में किसे छूट मिलती है?

आयकर विभाग के नियम में पैन को आधार से लिंक कराने को लेकर छूट का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय आदि राज्यों में रहता है, तो उसे छूट मिल (PAN Aadhar link fees) सकती है।

वहीं, आयकर अधिनियम-1961 के अनुसार एक गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति को भी छूट मिलती है। आयकर नियम में 80 साल से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन को भी राहत दी गई है और भारत के बाहर के नागरिक भी आयकर नियम के दायरे में नहीं आते।

पैन आधार से लिंक नहीं होने पर उपाय क्या है?

अगर किसी व्यक्ति ने पैन से आधार को लिंक नहीं कराया है, तो पैन स्टेटस एक्टिव रहेगा, लेकिन इनऑपरेटिव के रूप में दिखाया जाएगा और जहां वह नौकरी करता है, टीडीएस की कटौती (PAN aadhar link status) होती रहेगी।

अगर ऐसा होने पर कोई अपने पैन को आधार से लिंक कराना चाहता है, तो 1000 रुपये का जुर्माना देकर उसे लिंक कराया जा सकता है। ऐसा करने के सात से 30 दिनों के भीतर पैन स्टेटस एक्टिव और ऑपरेटिव हो जाएगा।

इसके बाद फॉर्म 26एएस में सभी टीडीएस क्रेडिट दिखाई देंगे और आईटीआर दाखिल (ITR filing 2024) करते समय उसका दावा किया जा सकता है।

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