आधार कार्ड की तरह ही पैन कार्ड (PAN Card) भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। आईटीआर फाइल करने से लेकर तमाम जरूरी कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। कई बार पैन कार्ड गुम ( Pan Card Rules) जाने पर लोग दूसरा पैन कार्ड मंगवा लेते हैं।
बाद में उनका पहला पैन आयकर विभाग के नियम के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। अगर गलती से भी आपके पास में दो पैन कार्ड हैं, तो इस गलती को समय रहते सुधार लीजिए और डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर (Double PAN Card) कर दीजिए।
अगर इस बारे में आयकर विभाग को इस बारे में पता चला तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। जानिए पैन कार्ड को सरेंडर करने का तरीका।
इन स्थितियों में बनते हैं ज्यादा पैन कार्ड
कई बार लोग पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं और ये तय समय सीमा में नहीं आता, तो वो दोबारा फिर से आवेदन कर देते हैं। ऐसे में कई बार दो पैन कार्ड बनकर आ सकते हैं।
पैन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति (PAN Card Alert) दोबारा आवेदन करने के बजाय अगर ऑनलाइन पैन की स्थिति को जांच ले तो ये नौबत नहीं आएगी।
पैन कार्ड में किसी तरह की गलती हो, तो कई बार लोग सुधार कराने की बजाय नया पैन कार्ड अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में भी व्यक्ति पर दो पैन कार्ड हो जाते हैं।
अगर कोई महिला शादी के बाद अपना सरनेम (PAN card Latest update) बदल लेती है, तो वो कई बार नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देती है और इससे उसके पास दो पैन कार्ड हो जाते हैं। इसकी बजाय उन्हें मौजूदा पैन कार्ड में ही सुधार करवाना चाहिए।
कुछ लोग सरकार को धोखा देने या पैसे बचाने के इरादे से कई पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयकर विभाग देगा ये सजा
आयकर विभाग के नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं तो उस पर 10000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है या 6 महीने की न्यूनतम सजा (Income tax PAN Card Rules) काटनी पड़ सकती है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं।
होगा ये नुकसान
इसके अलावा दो पैन कार्ड होने से आपका क्रेडिट प्रोफाइल बिगड़ सकता है। दरअसल लोन देने से पहले बैंक आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन (Double PAN card penalty) करता है।
ऐसे में कई बार दो पैन कार्ड होने पर व्यक्ति को धोखाधड़ी करने वाला माना जा सकता है और उसका लोन नामंजूर हो सकता है। ऐसे में कई बार बैंक ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है।
अगर दो पैन कार्ड हैं तो एक को करें सरेंडर
पैन कार्ड को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से सरेंडर कर सकते हैं। ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद Application Type ड्रॉप–डाउन से, Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data) विकल्प चुनें।
फॉर्म को भरकर सबमिट करें। फॉर्म जमा करने के बाद, आपका अनुरोध रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको एक टोकन नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।
टोकन नंबर को नोट करें और नीचे दिए गए Continue with PAN Application Form पर क्लिक करके प्रक्रिया जारी रखें। अब एक नया वेबपेज खुलेगा। इस पेज पर Submit scanned images through e-Sign का विकल्प चुनें।
पेज में नीचे बाएं तरफ आपको उस पैन कार्ड की डीटेल्स भरनी होगी, जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं। मांगी गई जानकारी भरें, इसके बाद नेक्स्ट का विकल्प चुनें।
इसके बाद फोटो, सिग्नेचर, पता, पहचान पत्र आदि मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। जहां भी जरूरी हो भुगतान करें। पेमेंट के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए रसीद दिखेगी। इसे डाउनलोट करके सुरक्षित रख लें।
अब NSDL ऑफिस को रसीद की कॉपी के साथ दो फोटो भेजें। रसीद भेजने से पहले, लिफाफे को Application for PAN cancellation और रसीद संख्या के साथ लेबल करें। साथ ही डुप्लीकेट पैन जानकारी को लिस्टेड करने वाले अधिकारी को भी एक पत्र भेजे और उसे रद्द करने का अनुरोध करें।