इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया? ये हैं स्टेटस चेक करने के आसान तरीके, जानें देरी के कारण और समाधान

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल र दिया है। और अब बहुत सारे लोग अपना टैक्स रिफंड (Income Tax Refund Status 2024) वापस आने का अंतजार कर रहे हैं।

जिन टैक्सपेयर्स का टीडीएस या सरप्लस एडवांस टैक्स कटा था, उन्हें अब आईटीआर भरने के बाद रिफंड वापस मिलेगा। अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिफंड (Income tax refund claim) वापस आने का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप स्टेटस चैक कर सकते हैं।

अपना आईटीआर रिफंड स्टेटस ऐसे जानें: 1.सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग https://www.incometax.gov.in पोर्टल पर जाएं इसके बाद अपनी यूजर आईडी (PAN) और पासवर्ड के साथ लॉगइन करें।

अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन (ITR verification process)  नहीं कराया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने की जरूरत होगी।

इसके बाद My Account सेक्शन में जाएं अब ड्रॉपडाउन मेन्यू से Refund/Demand Status सिलेक्ट करें5. अब आप उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आप रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस पेज पर आपको एसेसमेंट (ITR Filing portal)  ईयर, पेमेंट मोड, रेफ्रेंस नंबर और अपने रिफंड का स्टेटस चेक करने जैसे ऑप्शन मिलेंगे।

इसके बाद आपको ‘Refund issued’, ‘Refund not determined’ या ‘Refund failed’ जैसी टर्म मिलेगी। हर स्टेटस में आपके रिफंड प्रोसेस (Income tax refund process) की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारीमिलेगी।1.अगर आप ई-फाइलिंग पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप NSDL की वेबसाइट पर जाकर भी रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।

सबसे पहले NSDL की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं। इसके बाद अपने पैन की जानकारी डालें, एसेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें और कैप्चा कोड एंटर करें। (ITR refund 2024) 

अब रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए ‘Proceed’ ऑप्शन पर क्लिक करेंदेरी होने पर करें ये काम अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड आने में देरी हो रही है तो आप 1800-103-4455 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ask@incometax.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं।

आप चाहें तो लोकल इनकम टैक्स ऑफिस (Income tax refund file) भी जा सकते हैं। वहां जाकर आप संबंधित अधिकारियों से रिफंड से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।

अगर इतना सब करने के बावजूद आपका रिफंड आने में देरी हो रही है तो आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘e-Nivaran’ सेक्शन (How to verify ITR) के तहत शिकायत दर्ज करानी होगी। अपनी समस्या की शिकायत करने का यह एक औपचारिक तरीका है।

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