इसके बाद आईटीआर प्रोसेसिंग (ITR Processing) तेज कर दी गई है। जिसकी वजह से अब टैक्सपयर्स (news for taxpayers) के बैंक अकाउंट में फटाफट आईटीआर रिफंड (ITR Refund) का पैसा आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि आईटीआर प्रोसेसिंग का समय (ITR processing time) बीते कुछ वर्षों में तेजी से घटा है। यह टैक्स सेक्टर में मोदी सरकार (Modi Government) की बड़ी उपलब्धि है।
ITR फाइल करने के कितने दिन बाद मिलता है रिफंड ? (Income Tax Refund Status)
वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman)के अनुसार, देश में आईटीआर प्रोसेसिंग का समय (ITR processing time) घटकर 10 दिन रह गया है, जो कि 2013 में 93 दिन था। इस कारण से रिफंड पहले के मुकाबले तेज हुआ है। आईटीआर प्रोसेसिंग में तेजी की वजह इनकम टैक्स रिटर्न सिस्टम को अपडेट करना, पर्सनल टैक्स रिजीम (personal tax regime) को सिम्पलीफाई करना और टैक्स रिटर्न को आसान बनाना है।
Income Tax Refund कब आएगा?
ऐसे में हर कोई जानना चाह रहा है कि इनकम टैक्स रिफंड कब आएगा। क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filling 2024) कर दिया है और रिफंड आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर अपने कर रिफंड स्टेटस ( Tax Refund Status) चेक कर सकते हैं।
यहां हम आपको ई-फाइलिंग पोर्टल और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) वेबसाइट पर ऑनलाइन अपना टैक्स रिफंड स्टेटस चेक (Income Tax Refund Status Online Check) करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताने जा रहे हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है और अब उसका रिटर्न स्टेटस (ITR Refund Status) चेक करना चाहते हैं, तो नीचे बताएं स्टेप्स को फॉलो करें. इसके जरिये आप अपने पैन कार्ड का उपयोग करके आईटीआर रिफंड स्टेटस (ITR Refund Status Check With PAN Card) पता कर सकते हैं.
- सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद अपने पैन और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें.
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद ‘ई-फाइल टैब’ पर जाएं. वहां ‘व्यू फाइल्ड रिटर्न’ का ऑप्शन सेलेक्ट करें. यहां आपको फाइल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल नजर आएगी.
- आपको करेंट स्टेटस देखने के लिए ‘व्यू डिटेल’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ITR फाइल का स्टेटस नजर आने लगेगा.
- अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी. आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी.
NSDL वेबसाइट पर ITR रिफंड स्टेटस ऐसे करें चेक
- आप NSDL की वेबसाइट पर अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं. यहां बस अपना पैन नंबर डालें और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें. इसके बाद कैप्चा कोड डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें.
- अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक (ITR Status Check Online) करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी.
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए.
- आपका पैन नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए.
- आपने जो ITR दाखिल किया है, उसका एकनॉलेजमेंट नंबर आपके पास होना चाहिए.