इस हाल में टैक्सपेयर्स के मन में ये सवाल जरुर उठता है कि उनको अपना रिफंड कब तक प्राप्त होगा और इसके साथ में स्टेट्स कैसे चेक किया जा सकता है।
जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की ई-फाइनलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना रिफंड स्टेट्स जरुर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानि कि एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी जाकर स्टेट्स जांच सकते हैं। हम आपको इस लेख में स्टेट्स चेक करने के दोनो तरीकों से रूबरू कराते हैं।
टैक्स रिफंड स्टेट्स के लिए जरुरी हैं ये डिटेल्स
आपको बता दें टैक्स रिफंड स्टेट्स चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास एक वैलिड आईडी और पासर्वड होना चाहिए। इसके बिना आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में आपका पैन आधार से लिंक भी होना चाहिए। इसके साथ में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होता है जिसका होना भी जरुरी है।
NSDL वेबसाइट पर टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका
NSDL वेबसाइट पर टैक्स रिफंड स्टेट्स चेक करना काफी आसान है। इसके लिए आप एनएसडीएव की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इसके बाद पैन नंबर और असेसमेंट ईयर का चुनाव करें। अब कैप्चा कोड डालें। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका इनकम टैक्स रिफंड स्टेट्स दिखने लग जाएगा।
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल के द्वारा चेक करें स्टेट्स
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ईफाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर विजिट करना है। इसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। इसके आगे ई-फाइल टैब पर क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न पर विजिट करना है। इसके बाद रिफंड स्टेट्स देखने के लिए एसेसमेंट ईयर का चुनाव करना है। इसके कुछ मिनट के बाद ही आपको इनकम टैक्स रिफंड स्टेट्स दिख जाएगा।