इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अब आसान! विभाग ने लाया नया अपडेट

Income Tax : इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर फाइलिंग 2024) भरने का समय आ गया है। कई करदाता रिटर्न दाखिल करते समय कर व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं।

आपको बता दें कि अगर आपने टैक्स व्यवस्था का चयन नहीं किया है तो ऑटोमैटिक नई टैक्स व्यवस्था का चयन हो जाएगा या हो चुका होगा।

डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था

बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया था. उन्होंने नई कर व्यवस्था की घोषणा की थी. इसमें 3 लाख रुपये की वार्षिक आय कर मुक्त है और कर को पुनः 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था है. यदि करदाता ने अभी तक कर व्यवस्था का चयन नहीं किया है, तो स्वचालित नई कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा कंपनी नई टैक्स व्यवस्था के तहत टीडीएस भी काटेगी.

टैक्स व्यवस्था कैसे बदलें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है कि क्या कर व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

हालांकि, इसे लेकर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी करदाता को टैक्स चुकाने का विकल्प देती है. यदि कंपनी करदाता को यह विकल्प नहीं देती है तो इसका कोई उपाय नहीं है।

कई विशेषज्ञों का कहना है कि करदाता आईटीआर दाखिल करते समय कर व्यवस्था का चयन कर सकता है। यानी रिटर्न दाखिल करते समय करदाता अपनी पसंद के मुताबिक व्यवस्था चुन सकते हैं।

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