पोस्ट ऑफिस की सरकारी योजनाओं में निवेश करें और पाएं मुनाफा बेहतरीन

Post Office: नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसमें निवेश करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. यह एक निश्चित आय वाली निवेश योजना है. कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी डाकघर से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है.

इसे पासबुक के रूप में जारी किया जाता है. NSC को अकेले या संयुक्त रूप से, 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग द्वारा, नाबालिग के नाम पर किसी वयस्क द्वारा, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के नाम पर अभिभावक द्वारा खरीदा जा सकता है.

NSC की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है. अप्रैल-जून 2021 तिमाही के लिए इस पर वार्षिक ब्याज दर 6.8 प्रतिशत है. ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है और परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है. कोई भी अनिवासी भारतीय यानी NRI NSC नहीं खरीद सकता है.

हालांकि, अगर उनके पास NRI बनने से पहले NSC है, तो वे इसे परिपक्वता तक रख सकते हैं. ट्रस्ट और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) NSC में निवेश नहीं कर सकते हैं. HUF का मुखिया केवल अपने नाम से NSC में निवेश कर सकता है. ये लोग NSC में निवेश नहीं कर सकता हैं।

किस परिस्थिति में समय से पहले बंद किया जा सकता है

हालाँकि 5 साल की परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले NSC को भुनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन एकल खाताधारक की मृत्यु होने पर/संयुक्त खाते के मामले में, एकल या सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर इसे भुनाया जा सकता है।

इसके अलावा, राजपत्रित अधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त किए जाने की स्थिति में भी NSC को समय से पहले भुनाने की अनुमति है।

NSC में निवेश करने का तरीका

  • NSC को ऑनलाइन नहीं खरीदा जा सकता। आप इसे KYC दस्तावेज़ जमा करके किसी भी भारतीय डाकघर से प्राप्त कर सकते हैं।
  • NSC आवेदन पत्र भरें।
  • आवश्यक KYC दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रति जमा करें।
  • निवेश की जाने वाली राशि का भुगतान नकद या चेक के माध्यम से करें।
  • जब आपके द्वारा खरीदे गए NSC पर राशि अंकित हो जाती है, तो आप डाकघर से अपना मुद्रित NSC प्राप्त कर सकते हैं।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को ट्रांसफर किया जा सकता है

एनएससी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए 2 विकल्प हैं।

पहला, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर। इसके लिए उस पोस्ट ऑफिस में आवेदन भरना होता है जिसने पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट जारी किया था।

दूसरा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को – इसके लिए कुछ शर्तें लगाकर आवेदन भरकर एनएससी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। स्कीम की मैच्योरिटी तक ऐसा एक बार ही किया जा सकता है।

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