बुढ़ापे में आराम से रहने के लिए NPS में अभी निवेश करें, 10,000 रुपये+ मासिक पेंशन पाएं

NPS : सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट नौकरी में एक ना एक ना दिन व्यक्ति को रिटायर तो होना ही होता है। सरकारी नौकरी में पेंशन मिलती है। आपको सरकार की खास योजना में अंशदान करना होता है।

जिससे यहां पर सरकार भी अंशदान करती हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं, NPS के बारे में अगर आप ने यहां पर बताया गया जानकारी पढ़ ली तो बुढ़ापे पर पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी चैन से बुढ़ापा कटेगा।

NPS एक ऐसी स्कीम हैं, जो सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए खास पेंशन लाभ देती है, जिससे यहां पर आप NPS में मिलने वाले फायदे बता रहे हैं, एनपीएस में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वाले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन का लाभ मिले तो सरकार ने 2019 से यह स्कीम सभी वर्ग के लिए योजना खोल दी थी।

अपने खुद के लिए पेंशन इंतजाम करना चाहते हैं, तो यहां पर आप के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) जबरदस्त है, जिससे आराम से आप को एनपीएस में 10,000 रुपये का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप बताए गए तरीके से निवेश करना होगा।

जिससे कोई यहां पर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पंजीकरण करने को सोच रहा हैं, तोकिसी भी एनपीएस पेंशन फंड के वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे यहां पर जरुरी दस्तावेज़ों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पता प्रमाण पत्र, आदि कुछ दस्तावेज मांगे जाते है।

मिलेगी ऐसा 16080 रुपये प्रतिमाह पेंशन

अगर उम्र 40 वर्ष की है, जिससे 60 वर्ष के बाद से पेंशन लेना चाहता है तो आप को यहां पर 9000 रुपये हर महीने जमा करने होगें, जिससे यह प्रक्रिया 20 वर्षों तो अपने पेंशन फंड में पैसा जमा करेंगे।

नेशनल पेंशन सिस्टम के कैलकुलेटर के हिसाब से यदि 10 प्रतिशत सालाना का रिटर्न मिलता है। और आप ने यहां जरूरी 40 प्रतिशत की एनुइटी ले रखी हैं,  7 प्रतिशत की एनुइटी पर रेट मिलता है तो रिटायरमेंट पर पेंशन खाते में  आप का  21,60,000 रुपये जमा होगा और कुल कॉर्पस फंड 68,91,273 रुपये का हो जाएगा। जिससे 60 साल के तय स्कीम में आप को हर महीने 16080 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी।

एक से बढ़कर मिलते हैं एनपीएस में फायदे

NPS में निवेश करने पर कई फायदे दिेए जाते हैं, जिससे यहां पर लोगों का जमा पैसे में टैक्स में छूट भी दी जाती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फ़ीसदी का टैक्स में छूट क्लेम किया जा सकता है। तो वही सेक्शन 80 CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है।

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