ITR refund : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तरीख 31 जुलाई 2024 खत्म हो गई है। इस बार रिकॉर्ड 7.28 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया है जो कि बीते कुछ फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 7.5 फीसदी ज्यादा है।
अब लाखों टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप उसमें से एक हो जो कि अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आपके खाते में कब टैक्स का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
टैक्स रिफंड की डिटेल
इनकम टैक्स रिफंड से तात्पर्य उस रकम से है जो कि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा दी जाती है। जबकि पेमटें की गई टैक्स रकम असल देय रकम से ज्यादा होती है।
टैक्स की का पेमेंट टीडीएश, टीसीए, टैक्स रिटर्न, सेल्फ इवेल्यूशन कर के टैक्स से लिया जा सकता है। टैक्स की रकम इनकम टैक्स विभाग के जरिए सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखकर कैलकुलेशन की जाती है।
उदाहरण के तौर पर आपका बकाया इनकम टैक्स विभाग के फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए 5 लाख रुपये तय किया गया था। लेकिन आपके द्वारा पेमेंट किया गया टीडीएस और टीसीएस 5.6 लाख रुपये हो गया है। वहीं इनकम टैक्स विभाग आपको 60 हजार रुपये का रिफंड जारी करेगा।
जानिए खाते में कर आएगा रिफंड का पैसा
जानकारी के लिए आपको बता दें इनकम टैक्स रिफंड की प्रोसेसिंग तभी शुरु होती है जब टैक्सपेयर्स के जरिए रिटर्न को वेरिफाई किया जाता है। आमतौर पर टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड भी जमा होने में 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है।
ये समयावधि 31 जुलाई से नहीं शुरु होती है।बल्कि उस दिन से शुरु होती है जिस दिन आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न अप्रूव कराते हैं। इस बार डिपार्टमेंट ITR की प्रोसेसिंग में काफी समय लगा रही है। वहीं आपका खाता वेरिफाई हो गया है तो टैक्स रिफंडआपके खाते में 4 से 5 हफ्ते में आ जाएगा।
ऐसे में हो सकता है कि इससे पहले भी खाते में पैसा जमा हो जाए। वहीं इनकम टैक्स विभाग के स्क्रूटनी में आपके रिटर्न में कोई भी खामी नहीं पाई जाती है। जिससे कि आपके रिटर्न में भी देरी हो सकती है।
इनकम टैक्स विभाग फिर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए कहेगा। इसके बाद ही स्क्रूटनी होगी। इसके बाग रिफंड जारी किया जाएगा।