PM Fasal Beema Yojana : केंद्र सरकार के द्वार किसानों को लाभान्वित करने के लिए काफी सारी सरकारी स्कीम्स (Sakari Yojana) को संचालित किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं से सरकार किसानों की आर्थिक मदद कर रही हैं।
इन सभी योजनाओं में पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) भी शामिल हैं। इस समय ग्वालियर जिले में खरीफ मौसम की फसलों का बीमा हो रहा है। सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है।
जिसके बाद किसान 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा (PM Fasal Beema Yojana) करा सकते हैं। इससे पहले ये तारीख 31 जुलाई थी। फसलों का बीमा (PM Fasal Beema Yojana) कराने के बाद प्राकृतिक और अपदाओं आदि से हुए नुकसान की भरपाई बीमा के तहत किया जाता है।
जानकारी के मुताबिक कृषि विकास ग्वालियर आर एस शाक्यवार ने जानकारी दी कि पीएम फसल बीमा स्कीम (PM Fasal Beema Yojana) के तहत जिले में पटवारी हल्का स्तर पर बाजरा व धान, तहसील स्तर पर तिल, ज्वार व मूंगफली तथा जिला स्तर पर उड़द की फसलों को लिस्टेड किया गया है।
किसानों के लिए खरीफ की फसल में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन, दलहन सभी फसलों के लिए बीमित रकम का 2 फीसदी जो कि कम है वह मान्य होगा।
अलग-अलग फसलों के लिए बीमा रकम
आपको बता दें बाजरे की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीम की रकम 26 हजार 620 रुपये है। जिसकी 2 फीसदी रकम 533 रुपये होती है। इसी तरह से धान की फसल की बीमा रकम प्रति हेक्टेयर 45 हजार 800 रुपये है।
इसकी 2 फीसदी अंडरराइटिंग रकम 920 रुपय होगी। ज्वार की फसल की प्रत हेक्टेयर बीमा रकम 29 हजार 40 रुपये है। इसकी 2 फीसदी अंडरराइटिंग रकम 580 रुपये है। तिल की फसल पर प्रति हेक्टेयर अंडरराइटिंग रकम 22 हजार 990 रुपये है।
इसकी 2 फीसदी अंडरराइटिंग 460 रुपये है। उड़द की फसल की प्रति हेक्टेयर रकम 30 हजार 250 रुपये है। इसकी 2 फीसदी बीमांकन रकम 605 रुपये है।
किस बैंक में ओपन करा सकते हैं खाता
आपका जिस बैंक में खाता है उस बैंक में जाकर पीएम फसल बीमा स्कीम (PM Fasal Beema Yojana) के तहत अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके साथ में पास के सीएससी सेंटर में जाकर एआईसी के कर्मचारी के जरिए फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा फसल बीमा ऐप वा फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in पर भी बीमा करा सकते हैं।
किन दस्तावेजों की होती है जरूरत
अगर आप फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) में आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी व जमीन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
डिटेल में मिली जानकारी के लिए किसान विभाग के पास कार्यालय, स्थानीय बैंक, सीएससी एव एआईसी प्रतिनिधि से कॉन्टैक्ट करा सकते हैं।