PAN Aadhaar verification : बीते साल एक अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करने के लिए पैन और आधार कार्ड का डेटा अनिवार्य कर दिया गया था। अब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट निवेशक के पैन कार्ड के वेरिफिकेशन का इनकम डिपार्टमेंट के डेटा से मिलान कर फि से सत्यापित करेगा।
इसका उद्देश्य ये हैं कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक हैं। इसके अलावा निवेशक ने डाक विभाग की निवेश स्कीम के लिए नाम और डेट ऑफ बर्थ की डिटेल दी हैं वह सहीं या फिर नहीं। यदि इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो निवेशक इस स्कीम में निवेशक नहीं कर पाएंगे।
निवेशकों के लिए आखिरी मौका
अगर आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे फटाफट करा लें। ऐसे में लोग जो कि 30 जून 2023 की समसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं कर सके हैं उन पर पेनाल्टी लगाने की लिमिट में इनकम टैक्स विभाग ने ढील दी है।
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, 31 मई तक आधार के साथ में पैन को लिंक करा लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं होगी।
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक टैक्सपेयर्स को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ में लिंक करना होता है। यदि ये दोनों लिंक न होते तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है।
इतने पैन कार्ड हुए बंद
डेटा के अनुसार, बीते साल यानि कि साल 2023 में करीब 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण से डीएक्टीवेट हो गए थे।
अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप बैंक से जुड़े सभी काम नहीं कर पाएंगे। क्यों कि बैंक के करीब सभी कामों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
आपको हो सकते हैं ये नुकसान
आपका पैन अब टैक्स संबंधी कामों के लिए वैध नहीं होगा। यदि आपका पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो जाता है तो टैक्स बकाया और उस पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा।
वहीं हायर सोर्स पर टैक्स की कटौती होगी। यदि आपका पैन आधार से जुड़ा नहीं है तो लेन-देन करते समय उस पर लागू दर से दोगुना टीडीएस काटा जाएगा।