PM Fasal Bima Yojana : सरकार की तरफ से किसानों के हित के लिए काफी सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। जिनके द्वारा किसानों को काफी लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें पीएम फसल बीमा स्कीम भी शामिल है।
सरकार की इस स्कीम के तहत किसानों को अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बीमा कवर दिया जाता है।
इस स्कीम के जरिए किसानों को बीमा प्रीमियम क सिर्फ 50 फीसदी भाग देना होता है। वहीं 50 फीसदी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है।
पीएम फसल बीमा स्कीम के जरिए किसानों को खड़ी फसलों के नुकासान के खिलाफ बीमा कवर दिया जाता है। इस स्कीम के द्वारा रबी की फसलों के लिए बीमा कवर का प्रीमियम 1.5 फीसदी तक है।
जबकि सरकार 50 फीसदी की सब्सिडी देता है। जिसका अर्थ है कि किसान भाइयों को सिर्फ 0.75 फीसदी का प्रीमियम देना होता है।
इन कागजों की पड़ेगी जरूरत
वहीं जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसमें फसल बीमा के लिए आवेदन पत्र, फसल बुआई का सर्टिफिकेट, खेत का नक्शा, खेता का खसरा यानि कि बी-1 की कॉपी, किसान का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि की जरूरत पड़ती है।
फसल बीमा योजना का लाभ कैसे उठाएं?
वहीं आवेदन करने के लिए किसानों को अपने जिले के बैंक या फिर कृषि कार्यालय में जाना होगा। इसके बाद किसान को फसल बीमा का अप्लीकेशन लेटर फिल करना होगा।
आवेदन पत्र में किसान को अपनी फसल की जानकारी, जमीन की जानकारी, बीमा रकम की जानकारी आदि को दर्ज करना होगा।
इसके बाद किसान भाई आवेदन पत्र के साथ में किसानों को अपनी फसल के आधार कार्ड, जमीन का पट्टा और दूसरे जरूरी दस्तावेज जमा करें।
किसान बैंक या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किसान का आवेदन पत्र एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद किसानों को बीमा प्रीमियम का पेमेंट करना होगा।