RBI का सख्त फैसला! इस बैंक का लाइसेंस रद्द, जमाकर्ताओं की चिंता बढ़ी

RBI : आज के समय लोग जीवनभर की जमापूंजी बैंक में जमा करते हैं। देश में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक हैं, जो समय-समय पर ऐसे कई अपडेट करती रहती है। जिसे आप को जरूर जानना चाहिए। नहीं तो यहां पर जमा पैसे डूब सकता है। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। जिससे ग्राहकों को अपने पैसों को लेकर हलचल मच गई। अगर आपका भी इस पर बैंक में खाता है तो आपको जरूर जानना ही चाहिए।

आज के समय में लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते है, तो वही जिससे पैसे सुरक्षित रहें, तो वही भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है, जिससे बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। आप को बता दें कि आरबीआई ने बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक, वाराणसी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिससे यहां खाताधारकों पर बड़ा असर पड़ने वाला है।

आरबीआई ने कहीं ये बड़ी बात

आप को बता दें कि देश में ग्राहकों के हितों की रक्षा हो और बैंक यहां पर सही ढंग से काम करें तो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक में कढ़ी निगरानी करता है, तो वही बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक, वाराणसी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को लेकर बड़ एक्शन लिया है, जिससे आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करते हुए कहा, बैंक चार जुलाई, 2024 को कारोबारी समय के बाद बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।

बैंक में की हालत देखते हुए RBI ने बताया हैं कि बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिससे अब बैंक अस्तित्व इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। इसी के मद्देनजर देखतें हुए बैंक को कोरबार बंद करने का कहा गया है।

5 लाख रुपये का कर सकते है दावा

केंद्रीय बैंक के अनुसार यगां पर 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं, यहां पर जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमाराशि पर 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह हैं कि, डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमाराशियों में से 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान हो गया है।

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