आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड नहीं आया? ये करें और तुरंत पाएं

कई बार ऐसा होता है कि आप ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न तय समय के भीतर दाखिल किया है, लेकिन रिफंड नहीं मिलता है। दरअसल, इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund 2024) मिलने में कई फैक्टर काम करते हैं।

अगर इन कारकों में से किसी एक में भी चूक हो जाती है तो, आईटीआर रिफंड में देरी हो सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपना आईटीआर तय समय सीमा के अंदर दाखिल किया है और आपका टैक्स रिफंड (Income Tax refund update 2024) अभी तक नहीं आया हो।

आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर आपकी इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई तो, आपको रिफंड-री-इश्यू दाखिल (ITR Refund process 2024) करना चाहिए। इसके बाद भी टैक्स रिफंड की राशि नहीं मिलती है तो, आप विभाग से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

इन स्थितियों में मिलेगा टैक्स रिफंड

इनकम टैक्स विभाग आपको तब टैक्स रिफंड करेगा, जब आपने टैक्स की राशि को पहले ही जमा कर दिया हो और वह राशि टैक्स लायबिल्टी (ITR filing 2024)  से अधिक हो।

इस टैक्स लायबिल्टी की गणना इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर असेसमेंट के समय सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान (INcome tax refund file) में रखकर की जाती है।

टैक्स रिफंड अटकने की स्थिति में ये करें

आज अपना इनकम टैक्स दाखिल किया और एक-दो दिन में आपका टैक्स रिफंड आ जाए, ऐसा नहीं होता है। दरअसल, आईटीआर रिफंड (ITR Filing mistakes 2024) आने में कुछ समय लगता है और कुछ प्रक्रिया को पूरा करना होता है।

इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपका आईटीआर वैरिफाइड (ITR verification process) होना आवश्यक है,तभी रिफंड मिलेगा।

रिफंड आने में लगता है कितना समय?

बता दें कि आमतौर पर, टैक्सपेयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसीड होने के लगभग 4 से 5 सप्ताह में ITR Refund बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर आपको 4 से 5 हफ्ते के बीच रिफंड नहीं मिला तो, आपको ऊपर (ITR deadline 2024) बताई गई बातों के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। अक्सर जल्दीबाजी में लोग आईटीआर दाखिल करते समय गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से टैक्स रिफंड नहीं मिलता है।

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