धारा 80C: टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका, जानिए कैसे उठाएं पूरा फायदा

Income Tax Act 80C : आयकर रिर्टन दाखिल करने की कल आखिरी तारीख (last date of ITR Filling) है। अगर आप एक टैक्सपेयर है और अभी तक भी ये जरूरी काम नही किया है तो आपको भारी पड़ने वाला है। आज हम आपके साथ आयकर से जुड़ी एक जानकारी साझा करने वाले है।

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax sectoin) की धारा 80सी (80C) आपको कई तरह की छूट दिलाती है। इसकी मदद से आप एक वित्त वर्ष में लगभग 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

इस धारा का लाभ सिर्फ व्यक्तिगत आयकरदाता और एचयूएफ (Hindu Undivided Families act) ही उठा सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर क्या है यह धारा 80सी और वो कैसे आपको लाभ दिला सकती है।

ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को ही मिलेगा 80सी का लाभ 

अगर आप पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में अब तक हैं तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। इसमें एनएससी, यूलिप, पीपीएफ जैसे कई ऑप्शन मिलते हैं।

इनका फायदा उठाकर आप अपना काफी टैक्स बचा (tax saving) सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शन को कई श्रेणियों में बांटा गया है। इनकी जानकारी निम्नलिखित है।

क्या है सेक्शन 80सी?

इसके तहत आप प्रोविडेंट फंड (PF) जैसे ईपीएफ (EPF) और पीपीएफ (PPF) में किए गए निवेश पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, होम लोन, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी और एससीएसएस भी इसी दायरे में आते हैं।

क्या है सेक्शन 80सीसीसी?

इसके तहत आप पेंशन प्लान और म्यूच्यूअल फंड में किये गए निवेश पर टैक्स छूट (tax exemption) ले सकते हैं। 

सेक्शन 80सीसीडी (1)

इसके तहत आपको सरकार समर्थित योजनाओं जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना (atal pension yojna) के में निवेश पर टैक्स में छूट मिल जाती है। 

सेक्शन 80 सीसीडी (1बी)

एनपीएस (invest in NPS) में 50 हजार रुपये तक के योगदान को इस धारा के तहत छूट दी जाती है।

सेक्शन 80 सीसीडी (2)

एनपीएस में रोजगार प्रदाता का हिस्सा इस धारा के तहत छूट (tax exemptio in NPS) का हकदार है। 

अब हम आपको कुछ ऐसे विकल्पों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनमें निवेश कर आप टैक्स छूट का लाभ (You can avail tax exemption by investing) ले सकते हैं। 

लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भरा गया प्रीमियम आपको टैक्स में फायदा (premium tax benefits) दिलाएगा। इसमें आप अपनी, पत्नी, बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के सदस्य भी ऐसे ही लाभ के हकदार हैं। 

पब्लिक प्रोविडेंट फंड 

पीपीएफ में दिया जाने वाला कोई भी योगदान भी धारा 80 सी के तहत आपको टैक्स में राहत (tax relief) दिलाता है। इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। 

नाबार्ड रूरल बॉन्ड 

नाबार्ड के रूरल बॉन्ड में अगर आपने पैसा लगाया है तो भी टैक्स में राहत मिल जाती है। 

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 

यूलिप प्लान आपको लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दिलाते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपये सालाना लगाकर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है। 

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट 

एनएससी को कम जोखिम वाली योजनाओं में गिना जाता है। इसकी मैच्योरिटी 5 से 10 साल में हो जाती है। इसमें आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं। मगर, छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपये पर ही मिलेगी। 

टैक्स सेविंग एफडी 

इन्हें किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। इनका लॉक इन पीरियड 5 साल होता है। 

ईपीएफ 

एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाला रिटर्न कुल ब्याज समेत आपको टैक्स छूट (tax exemption) दिलाता है। इसका लाभ पाने के लिए आपकी नौकरी कम से कम 5 साल की होनी चाहिए।

इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 

इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी 80सी के तहत आपको टैक्स छूट का लाभ दिलाते हैं। 

ईएलएसएस 

ईएलएसएस के तहत भी आपको टैक्स छूट मिल जाती है। हालांकि, इन स्कीम का लॉक इन पीरियड 3 साल होता है। 

सुकन्या समृद्धि योजना 

बेटियों के लिए चलाई जा रही इस स्कीम पर आपको 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है। इस योजना के तहत भी टैक्स में राहत दी जाती है। 

सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम   

एससीएसएस में 1.5 लाख रुपये तक सालाना लगाकर आप टैक्स छूट का लाभ (benefit of tax exemption) उठा सकते हैं। इसमें आपका 60 साल से ज्यादा होना अनिवार्य है। 

होम लोन 

होम लोन के प्रिंसिपल को चुकाकर भी आप टैक्स में राहत ले सकते हैं। 

Leave A Reply

Your email address will not be published.