Tax Saving Tips: इन आसान तरीकों से बचाएं हजारों रुपये का टैक्स, जानें पूरी डिटेल

Tax Saving Tips : फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए आईटीआर फाइल करने की समयावधि निकल चुकी हैं। लेकिन फिर भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा।

वहीं जिन लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है उनका रिफंड भी आना शुरु हो गया है। आपको बता दें अगर आप बीते साल टैक्स नहीं बचा पाएं थे तो अब आपके पास टैक्स बचाने के लिए भरपूर समय है।

क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी स्कीम संचालित की जा रही हैं जिनमें निवेश कर आप टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं तो इस लेख को आखिर तक पढ़ें।

पीपीएफ में करें निवेश

पीपीएफ में आप 15 सालों के लिए निवेश कर सकते है। इसमें कोई भी देश का नागरिक आसानी निवेश कर सकता है। ये स्कीम काफी सुरक्षित होती है। इसके साथ में एक बड़ा फंड तैयार करती है।

इस समय इस स्कीम में 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज प्राप्त हो रहा है इसके साथ में इस स्कीम में ईईई कैटेगरी के साथ में बेनिफिट मिलता है। यानि कि हर साल टैक्स में लाभ होता है। इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है। इसके साथ में मैच्योरिटी पर मिलने वासी रकम पर भी टैक्स नहीं लगता है।

एनपीएस स्कीम में करें निवेश

नेशनल पेंशन स्कीम एक लॉन्ग टर्म निवेश प्लान है। इसमें निवेश करने पर रिटायरमेंट की आयु में आपको एक तगड़ा फंड एकसाथ प्राप्त होता है। इसके साथ में आपकी एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन प्राप्त होती है। इसमें निवेश करके आपको तीन लाभ प्राप्त होंगे।

पहला आप अपने लिए रिटायरमेंट फंड जमा कर लेंगे। इसका दूसरा लाभ ये है कि आपको एन्युटी क द्वारा रिटायरमेंट के बाद रेग्युलर कमाई होने लगती है। तीसरा लाभ आप इस स्कीम में निवेश करके सेक्शन 80सीसीडी के तहत 50 हजार रुपये की एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट उठ सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस

आज के समय हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी की आवश्यकता बन गई है। हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा आप न केवल खुद को सुरक्षित कर सकते हैं साथ में परिवार की भी सुरक्षा प्राप्त करा सकते हैं। बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन का लाभ भी उठा सकते हैं।

होम लोन

अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये शानदार निवेश ऑप्शन है। आज के समय लोग घर या फिर फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से होम लोन प्राप्त करते हैं। ऐसे में आप होम लोन के लिए ली गई रकम और इस पर लगने वाले ब्याज दोनों में टैक्स बेनिफट प्राप्त कर सकते हैं।

होम लोन की रकम के 1.5 लाख रुपये सालाना टैक्स बेनिफिट मिलता है। वहीं सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये में लगने वाला ब्याज में टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं।

ईपीएफ

वहीं अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जाता है। इस पर सेक्सन 80सी के तहत पीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त होता है।

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