ऑनलाइन पेमेंट में गलती हुई, 48 घंटों में वापस आएगा पैसा, आज़माएं ये तरीके

आजकल हर कोई ऑनलाइन पेमेंट ऐप UPI या इंटरनेट बैंकिंग का यूज करने लगे हैं। लेकिन कई बार पेमेंट करते समय जल्दबाजी में पैसा गलती से दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं हैं।

आज यहां हम आपको यूपीआई से गलत पेमेंट को रिकवर करने का (digital transaction complaint toll free number)तरीका बता रहे हैं। 

गलत अकाउंट में पैसा जानें पर करें यहा शिकायत

आरबीआई ने रिफंड प्रोसेस को लगातार आसान बनाया है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो यूपीआई ऐप और नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो इसकी शिकायत के लिए सबसे पहले आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर करें।

उसके बाद आपके जिस अकाउंट से पैसा कटा है वहां जाएं और(wrong bank transaction complaint) फार्म भरकर इसकी जानकारी दें।

RBI की गाइडलाइन 

वैसे तो आपको बता दें कि RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान किसी और(wrong bank transaction) खाते में पैसा चला जाता है तो यह बैंक की रिस्पांसिबलिटी है कि वह शिकायत के बाद 48 घंटे के अंदर रिफंड प्रोसेस करे और हां इसके अलावा आप  बैंक से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी ई-मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एसएमएस में PPBL नंबर होता हैं जरूरी

ऐस में अगर आपको  बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिले या बैंक मदद करने से मना कर दे तो इसकी शिकायत bankingombudsman।rbi।org।in पर करें।

इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद फोन पर मिले मैसेज को डिलीट नहीं करें। क्योंकि इससे आपके पैसे रिकवरी में मुश्किलें आ सकती है।

अगर आपसे गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको तीन दिनों के अंदर शिकायत करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस एसएमएस में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत होती है। 

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