Vivah Shagun Yojana: बेटियों की शादी के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही है 51,000 रुपये

Vivah Shagun Yojana : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है।

इस योजना के तहत सरकार लड़कियों की शादी के लिए 51000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब गरीब परिवारों को अपनी लड़कियों की शादी के लिए ज्यादा परेशान होने और कर्ज लेने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े।

यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय औरअधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार, शेष श्रेणियों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्तियों की बेटियां, पालनहार योजना में लाभान्वित बेटियां तथा स्वयं महिला खिलाड़ी विवाह के लिए पात्र हैं।

इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा यह केवल किन्हीं 2 बालिकाओं के विवाह के लिए ही लागू होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे परिवारों को सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटियों के विवाह का खर्च वहन नहीं कर सकते। योजना के तहत राज्य सरकार पात्र लड़कियों को उनकी शादी के समय 31000 से 41000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है।

अगर राज्य की लड़कियां 10वीं पास करती हैं तो सरकार उन्हें उनकी शादी के समय 41000 रुपये देगी, लेकिन अगर वे स्नातक पास करती हैं तो सरकार उनकी शादी पर 51000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आवेदक का मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, बीपीएल कार्ड या अंत्योदय प्रमाण पत्र या आस्था कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, राज्य स्तरीय खिलाड़ी प्रमाण पत्र, लड़की का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वर-वधू की फोटो आदि होने चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने होंगे।

एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद एसजेएमएस एसएमएस के आइकन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जरूरी दिशा-निर्देशों का इस्तेमाल करते हुए आवेदन पत्र में सभी जानकारियां सही-सही भरनी होंगी।

इसके बाद जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इस योजना के लिए आप खुद या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

आपको वर-वधू दोनों की सभी जानकारियां सही-सही भरनी होंगी। इसके बाद ओटीपी या फिंगरप्रिंट से इसे वेरिफाई करना होगा। सभी जानकारियां भरने के बाद फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना होगा।

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