आधार से लिंक न हो तो क्या होगा पैन कार्ड का? जानिए सारी बातें

Aadhar To Pan Card Link : 1 जुलाई से पहले पैन को आधार से लिंक करने की होड़ में आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश हो गई। कई लोगों का मानना है कि अगर वे 1 जुलाई से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो उनका पैन अमान्य हो जाएगा। यह सच है, लेकिन कई लोगों ने इसे गलत समझा है।

1 जुलाई से पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, 1 जुलाई से पहले अनिवार्य नहीं। अगर आपने 1 जुलाई से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन अपने आप अमान्य नहीं हो जाएगा।

1 जुलाई के बाद यह अनिवार्य हो जाएगा और सरकार फिर एक तारीख की घोषणा कर सकती है, जिस तारीख से आधार से लिंक नहीं किए गए पैन को अमान्य माना जाएगा। सरकार ने अभी तक ऐसी कोई तारीख घोषित नहीं की है।

चूंकि 1 जुलाई से पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा, इसलिए आपको नया पैन नंबर प्राप्त करने और आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार का उल्लेख करना होगा।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन को आधार से लिंक करने की सुविधा दी है। अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड है तो आप इसे एक क्लिक से लिंक कर सकते हैं।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से अपनी प्रोफाइल एक्सेस करें। नए यूजर पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं।

आधार अपडेट करें

जब आप पोर्टल पर लॉग इन करेंगे, तो प्रोफाइल सेटिंग टैब पर जाएं। वहां आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। जैसे ही आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे, आपको एक नया फॉर्म दिखाई देगा।

यहां आपको pan card रिकॉर्ड के अनुसार अपना नाम, जन्मतिथि और लिंग भरना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा में दिया गया कोड दर्ज करना होगा।

आधार विवरण भरने के बाद, एक सक्सेस मैसेज आएगा, जो इस बात की पुष्टि है कि आपका पैन आधार से लिंक हो गया है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन मेल भी भेजा जाएगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.